नासुप्र के अधिकार क्षेत्र में न हो मनपा चुनाव, जनहित याचिका
हाईकोर्ट नासुप्र के अधिकार क्षेत्र में न हो मनपा चुनाव, जनहित याचिका
डिजिटल डेस्क, नागपुर. बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ में दायर नई जनहित याचिका में नागपुर सुधार प्रन्यास (नासुप्र) के अधिकार में आने वाले क्षेत्रों में नागपुर महानगरपालिका (मनपा) चुनाव कराने का विरोध किया गया है। याचिकाकर्ता मृणाल चक्रवर्ती के अनुसार, नागपुर शहर में कई क्षेत्र नासुप्र के अधिकार में आते हैं। इसके बावजूद राज्य निर्वाचन आयोग और नागपुर महानगरपालिका मिल कर नासुप्र के क्षेत्रों में भी मनपा चुनाव संपन्न कराते हैं। ये पूरी तरह असंवैधानिक फैसला है, क्योंकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 इसकी अनुमति नहीं देता। अगर नासुप्र के क्षेत्र में मनपा चुनाव होते हैं, तो यहां से आने वाले जनप्रतिनिधियों और जनता की समस्याओं की मनपा में कोई सुनवाई नहीं होगी।
मनपा द्वारा जारी आदेश नासुप्र के क्षेत्र में लागू नहीं कर सकते, तो फिर मनपा के चुनाव यहां संपन्न कराने का कोई अर्थ नहीं है। ऐसे में याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से प्रार्थना की है कि राज्य निर्वाचन आयोग और नागपुर महानगरपालिका को नासुप्र क्षेत्र में चुनाव आयोजित नहीं करने का आदेश दिया जाए। बुधवार को इस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को और अधिक शोध करके याचिका में प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। मामले में मनपा की ओर से एड.जैमिनी कासट ने पक्ष रखा।