महासमुंद : उचित मूल्य दुकान के लिए आवेदन आमंत्रित महासमुंद अनुविभाग में 13 नवम्बर तक और बागबाहरा अनुविभाग में 11 नवम्बर तक
महासमुंद : उचित मूल्य दुकान के लिए आवेदन आमंत्रित महासमुंद अनुविभाग में 13 नवम्बर तक और बागबाहरा अनुविभाग में 11 नवम्बर तक
डिजिटल डेस्क, महासमुंद। 04 नवम्बर 2020 महासमुंद अनुविभाग के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ने बताया कि सहकारी समितियों के द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकानों का समर्पण किया गया है। इन ग्राम पंचायतों में शासन के निर्देशानुसार एवं कार्यायल कलेक्टर (खाद्य शाखा) के द्वारा शासकीय उचित मूल्य दुकानों का युक्तियुक्तकरण हेतु 12 अक्टूबर 2020 को 40 ग्राम पंचायतों के उचित मूल्य दुकान के संचालन एजेंसी के लिए ईश्तहार जारी किया गया था। जिसमें 17 ग्राम पंचायतों के लिए कुछ ही आवेदन प्राप्त हुए थे। शेष ग्राम पंचायतों के लिए एक भी आवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं। उन्होंने बताया कि गठित दल के द्वारा विकासखण्ड महासमुंद के ग्राम पंचायत अमलोर, चुहरी, मरौद, मालीडीह, कौआझर, खैरझिटी, छपोराडीह, बंदोरा, सिनोधा, तोरला, मानपुर, नवागांव, बोड़रा, छिंदौली, चैंकबेड़ा, बंबूरडीह, रामखेड़ा, अछोली, कुकराडीह, कांपा, गोपालपुर, बरबसपुर, बेमचा, लोहारडीह, परसदा (ब), साराडीह, मुढ़ेना, धनसुली, मोरधा, बकमा, खैरा, लभराखुर्द, बोरियाझर, कोसरंगी, ढांक, जामपाली, कोलपदर, छिलपावन, मुनगाशेर एवं नवगठित ग्राम पंचायत भावा में शासकीय उचित मूल्य की दुकान संचालन हेतु छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 के तहत् पंजीकृत वृहत्ताकार आदिमजाति, बहुउद्देशीय सहकारी समितियों, प्राथमिक कृषि साख समितियों, वन सुरक्षा समितियों, महिला स्व-सहायता समूहों, ग्राम पंचायतों एवं अन्य उपभोक्ता सहकारी समितियां जो उचित मूल्य की दुकान के संचालन के ईच्छुक है, वे ग्राम पंचायत के लिए आवेदन 13 नवम्बर 2020 तक अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यालय, महासमुंद में कार्यालयीन अवधि में जमा कर सकते है। महासमुंद विकासखण्ड में शासकीय उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्तकरण की कार्रवाई एवं नए संचालन एजेंसी की नियुक्ति छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 के तहत् कार्रवाई की जाएगी। इसी प्रकार बागबाहरा के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ने बताया कि बागबाहरा अनुविभाग के अंतर्गत सहकारी समितियों के द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकानों का समर्पण किया गया हैं। इन ग्राम पंचायतो में शासन के निर्देशानुसार एवं कार्यालय कलेक्टर (खाद्य शाखा) द्वारा शासकीय उचित मूल्य दुकानों का युक्तियुक्तकरण किया जाना है। जिसके अनुसार शासकीय उचित मूल्य दुकान का आबंटन किया जाना है। उन्होंने बताया कि नवीन ग्राम पंचायतों घोटियापानी, परकोम, नर्रा में उचित मूल्य की दुकान के लिए आवेदन हेतु समय सीमा में वृद्धि की गई है। इसके अलाावा ग्राम पंचायत सोनापुटी, घंुचापाली, सिर्री, पठारीमुड़ा, सुनसुनिया, हरनादादर, जुनवानी कला तथा नगरीय निकाय बागबाहरा वार्ड नम्बर तीन एवं चार, वार्ड नम्बर सात एवं आठ तथा वार्ड नम्बर तेरह एवं चैदह इन ग्राम पंचायतों में छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 के तहत विकासखंड में स्थित वृहत्ताकार आदिम जाति बहुद्देशीय सहकारी समितियों, प्राथमिक कृषि साख समितियों, वन सुरक्षा समितियों, महिला स्व-सहायता समूहों, ग्राम पंचायतों, अन्य उपभोक्ता सहकारी समितियों से जो उचित मूल्य की दुकान के संचालन के लिए ईच्छुक है। ऐसे समितियों से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र समस्त दस्तावेजांे के साथ आमंत्रित किए गए हैं। ईच्छुक संस्था विहित प्रारूप एक में अपना आवेदन पत्र 11 नवम्बर 2020 तक अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यालय बागबाहरा में कार्यालयीन अवधि में प्रस्तुत कर सकते है। इन ग्राम पंचायतों एवं नवीन ग्राम पंचायतों में उचित मूल्य की दुकान की आबंटन की कार्रवाई छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 के तहत की जाएगी।