सप्ताह में केवल 6 दिन खुलेंगी मदिरा दुकानें, सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन पर दर्ज होगी एफआईआर

सप्ताह में केवल 6 दिन खुलेंगी मदिरा दुकानें, सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन पर दर्ज होगी एफआईआर

Bhaskar Hindi
Update: 2021-06-02 10:27 GMT
सप्ताह में केवल 6 दिन खुलेंगी मदिरा दुकानें, सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन पर दर्ज होगी एफआईआर

डिजिटल डेस्क  सिंगरौली (वैढऩ) । कोरोना वायरस का प्रसार थमने के साथ जिले में 47 देशी और विदेशी मदिरा दुकानों का सप्ताह में केवल 6 दिन संचालन होगा। डीईओ आरएन व्यास ने बताया कि जिले पॉजिटिविटी दर कम होने के कारण मदिरा दुकानों का संचालन सुबह 6 से लेकर रात 10 बजे तक लाइसेंसी ठेकेदारों द्वारा किया जायेगा। उन्होंने बताया कि शराब दुकानों का संचालन 14 घंटे से अधिक नहीं होगा। डीईओ ने बताया कि जिले में प्रत्येक रविवार को जनता कफ्र्यू के चलते जिले में देशी और विदेशी मदिरा की दुकानें बंद रहेंगी।
सोशल डिस्टेंसिंग का करना होगा सख्ती से पालन
कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते डीईओ ने देशी और विदेशी मदिरा दुकानों के लाइसेंसी को सख्ती से पालन करने के निर्देश दिये हंै। डीईओ ने बगैर मास्क मदिरा के विक्रय पर रोक लगाये जाने के आदेश जारी किये हंै। उन्होंने बताया कि मदिरा दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन कराये जाने के लिये 2 गज की दूरी पर गोले बनाये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं। यदि किसरी भी लाइसेंसी द्वारा कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया जाता है तो सीधे एफआईआर दर्ज कराई जायेगी।
क्रेता और विक्रेता के लिये गाइड लाइन जारी
देशी और विदेशी मदिरा दुकानों के संचालकों के लिये आबकारी विभाग ने गाइड लाइन जारी कर दी है। डीईओ ने बताया कि अनलॉक की गाइड लाइन का सख्ती से पालन कराया जायेगा। उन्होंने बताया कि शराब दुकानों में भीड़भाड़ पर नजर रखने के लिये क्षेत्रवार आबकारी निरीक्षक की तैनाती की गई है। डीईओ ने बताया कि प्रतिदिन दुकानों में सेल के साथ वस्तुस्थिति की निरीक्षक से रिपोर्ट तलब की गई है।
 

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