पत्नी की हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास - पॉच हजार रूपये का अर्थदण्ड 

पत्नी की हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास - पॉच हजार रूपये का अर्थदण्ड 

Bhaskar Hindi
Update: 2019-11-19 13:54 GMT
पत्नी की हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास - पॉच हजार रूपये का अर्थदण्ड 

डिजिटल डेस्क सीधी । पत्नी की रस्सी से गला घोंट कर मौत की नींद सुलाने लाश को जलाकर पहचान मिटानें के आरोपी को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया है । इसके साथ ही पॉच हजार रू. के अर्थ दण्ड की सजा सुनाई है ।  घटना 9 साल पूर्व 26 अप्रैल 2010 की है।
 लाश को झाडिय़ों के बीच फेंक दिया था 
 शासकीय अपर लोक अभियोजक सूर्य कान्त पाण्डेय से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी अशोक पटेल पिता राजमणि पटेल उम्र 39वर्ष निवासी ग्राम कोदौरा थाना अमिलिया पर आरोप था कि उसने सूर्य प्रकाश द्विवेदी पिता अयोध्या प्रसाद द्विवेदी निवासी सजवानी मालती पटेल पति लाल मणि पटेल निवासी सिहावल, सूरज कली पटेल पति चन्द्रमणि पटेल निवासी सिहावल थाना अमिलिया ने मिलकर सुमित्रा पटेल को उसके माता पिता के घर से बहला फुसला कर इस लिये ले गया था कि उसकी हत्या कर दी जाये। अपराध के दण्ड से बचने के लिये हत्या के बाद लाश को झाडिय़ों के बीच फेंक कर साक्ष्य छुपाने का प्रयास किया था। आरोपी पर आरोप है कि छोटेलाल पटेल ने अपने लड़की सुमित्रा पटेल का विवाह अशोक पटेल के साथ घटना के 7 वर्ष पूर्व किया था, आरोपी अशोक पटेल विवाह के दो वर्ष बाद ही दूसरा विवाह कर लिया था तब से उसे परेशान करने लगा था जिसके कारण सुमित्रा अशोक को छोड़कर अपने मायके कुबरी में रहने लगी थी। 25 जनवी 2010 को अशोक पटेल सुमित्रा को मायके से बुलाकर लेगया उसके बाद से उसका कोई रता पता नहीं चल रहा था जिसके बाद छोटे लाल पटेल ने अपने पुत्री सुमित्रा के गुमनें की रिर्पोट 10फरवरी2010 को बम्हनी चौकी में दर्ज करायी। रिर्पोट में यह भी आरोप लगाया था कि अशोक पटेल सूर्य प्रकाश छोटे लाल के घर आकर दस बीस हजार रूपये लेकर मामले को रफा दफा कर देने का प्रलोभन दिया था। उसके उपरांत छोटे लाल को संदेह हुआ तो अशोक पटेल के विरूद्व चुरहट थाना में अपराध क्रमांक 162-10 धारा 364,201,193,34 भा.द.वि. पंजीवद्व कर विवेचना में लिया था। 26 अप्रैल 2010 को अशोक पटेल ने थाना पहुॅच कर यह बताया कि उसनें पत्नी सुमित्रा पटेल को कुम्हारी नदी के पास लेजाकर रस्सी से गला घोंट कर हत्या कर दी है, और हॉथ पैर बॉध कर लाश को जला दिया है। पत्नी के कपड़े वहीं झाडियों के बीच छिपा दिया है, आरोपी पुलिस के साथ जाकर कपड़े बरामद करा दिये। जिस पर पुलिस ने आरोपी के विरूद्व मामला दर्ज कर न्याय के लिये प्रथम सत्र न्यायधीश तृतीय श्रेणीं सीधी के न्यायालय में पेश किया जहॉ विद्वान न्यायाधीश अजय कॉन्त पाण्डेय नें दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के पश्चात अभियुक्त सूर्य प्रकाश द्विवेदी, मालती पटेल, सूरज कली पटेल को दोष मुक्त कर दिया है वहीं अशोक पटेल को हत्या की धारा 302 में आजीवन कारावास  एवं दो हजार रू. का अर्थ दण्ड साक्ष्य छुपाने की धारा 201 के अपराध में सात वर्ष का साश्रम कारावास एक हजार रू. का अर्थ दण्ड धारा 364 का अपराध साबित होने पर सात वर्ष का सश्रम  कारावास की सजा से दण्डित किया है। 
 

Tags:    

Similar News