पटपरा में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विधिक जागरूकता शिविर आयोजित

पटपरा में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विधिक जागरूकता शिविर आयोजित

Bhaskar Hindi
Update: 2020-10-17 09:43 GMT
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डिजिटल डेस्क, सीधी। राष्ट्रीय महिला आयोग एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के समन्वय से व म.प्र. राज्य विधिक सवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार तथा जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष वीरेन्द्र प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में दिनांक 16 अक्टूबर 2020 को ग्राम पटपरा के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती मां के समक्ष दीप प्रज्जवलन के माध्यम से अपर जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवीलाल सोनिया एवं उपस्थित मंचासीन अतिथियों द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि अपर जिला न्यायाधीश श्री सोनिया के द्वारा महिलाओं के सर्वांगीण विकास हेतु संविधान में प्रदत्त आर्थिक, सामाजिक एवं कानूनी अधिकारो के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति सजग होने की आज के समय में जरूरत है। संविधान द्वारा उन्हे इतने अधिकार दिये गये है कि महिलाएं इस समाज में गरिमापूर्ण जीवन जीते हुए सम्मानपूर्वक अपना जीवन जी सकते हैं। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 39 के साथ ही महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पीडन से संरक्षण के महत्वपूर्ण विधिक उपबंधों के संबंध में अपर जिला न्यायाधीश द्वारा जानकारी दी गई। श्री सोनिया ने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण महिलाओं को हर संभव कानूनी सहायता प्रदान करने हेतु कृत संकल्पित है। श्री सोनिया ने महिलाओं को निशुल्कः विधिक सहायता के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि महिलाएं अपने परिवारिक या वैवाहिक प्रकरणों को न्यायालय में संस्थित करने से पूर्व प्राधिकार के माध्यम से मध्यस्थता अथवा लोकअदालत के जारिये आपसी राजीनामा से निपटा सकती है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा महिलाओं को घरेलु हिंसा के प्रकरणों में परिवाद दायर करने हेतु निशुल्कः विधिक सहायात के अंतर्गत राज्य के व्यय पर अधिवक्ता की सहायता मुहैया कराई जाती है। श्री सोनिया ने पी.सी.पी.एन.डी.टी. अधिनियम, फैक्ट्री अधिनियम एवं मध्यप्रदेश अपराध पीडित प्रतिकार योजना की जानकारी कार्यक्रम में दी। जिला कार्यक्रम अधिकारी अवधेश सिंह द्वारा महिलाओं एवं बच्चों के सर्वांगीण विकास (विशेषकर महिलाओं एवं बच्चों) पूरक पोषण आहार के उपयोग एवं शासन द्वारा समय-समय पर प्रदत्त सुविधा लाभ का उपयोग समुचित रूप से करते हुए बच्चों एवं महिलाओं को स्वस्थ एवं शिक्षित होकर समाज को आगे बढाने हेतु संदेश दिया गया। कार्यक्रम में उपस्थित जिला आपूर्ति अधिकारी आशुतोष तिवारी द्वारा विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर विस्तार से शासन द्वारा समाज के पीडित शोषित व कमजोर सभी वर्ग के लोगो के लिए चलाये जा रहे खाद्यन्न वितरण के संबंध में जानकारी देते हुए लाभ उठाने हेतु जागृत एवं प्रेरित किया गया साथ ही गरीब महिलाओं को खाद्यान्न का वितरण भी कराया गया। चुरहट के प्रभारी तहसीलदार शिवशंकर शुक्ला द्वारा राजस्व विभाग द्वारा चलाये जा रहे नामंतरण, बंटवारा आदि में महिलाओं को शासन द्वारा पिता के संपत्ति पर कन्या का अधिकार के संबंध में विस्तार से समझाते हुए उपस्थित महिलाओं से उच्चतम न्यायालय द्वारा उन्हें पिता के संपत्ति के साथ पैतृक संपत्ति में दिये गये अधिकारों के बारे में समाज की अंतिम पंक्ति में बैठी महिला को भी जागरूक करने की अपील की। इस अवसर पर रिसोर्स पर्सन के रूप में उपस्थित अधिवक्ता श्रद्धा सिंह द्वारा महिलाओं को दहेज प्रताडना जिया में असमानता, घेरलु हिंसा, एवं यौन शोषण के संबंध में जानकारी दी गई तथा भारतीय दण्ड संहिता में महिलाओं के विरूद्ध अपराधों जैसे बालात्कार, एसिड हमला, छींटाकाशी, अश्लील साहित्य दिखाना आदि के बारें में बताते हुए कहा कि महिलाओं के विरूद्ध होने वाले प्रत्येक अपराध में कडे से कडे दण्डादेश का प्रावधान किया गया है इसलिए किसी भी महिला को उसके खिलाफ होने वाले किसी अपराध में चुप न बैठते हुए निकटतम थाने में तुरंत ऐसे अपराध की सूचना चाहिए। रिसोर्स पर्सन के रूप में नियुक्त दूसरी अधिवक्ता चन्द्रकृपा अवधिया द्वारा समान मजदूरी, समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, मातृत्व लाभ व गर्भपात के संबंध में विस्तार से महिलाओं को जाग्रत एंव प्रेरित किया। इस अवसर पर जिला विधिक सहायता अधिकारी अमित शर्मा द्वारा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राष्ट्रीय महिलाओं के सशक्तिकरण के संबंध में विस्तार से प्रकाश डालते हए महिलाओं को संविधान द्वारा प्रदत्त का लाभ उठाते हुए समाज में निरंतर अग्रसर होने हेतु प

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