केसली अपहरण हत्याकांड: बालक की गला दबाकर हत्या करने के बाद मांगी थी 4 लाख की फिरौती

केसली अपहरण हत्याकांड: बालक की गला दबाकर हत्या करने के बाद मांगी थी 4 लाख की फिरौती

Bhaskar Hindi
Update: 2019-07-29 16:16 GMT
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डिजिटल डेस्क, सागर। एक सप्ताह पूर्व सागर के केसली में बालक के अपहरण और हत्या के अपराध में पड़ोसी दम्पत्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अपहृत बालक की घर में ही हत्या करने के बाद आरोपी ने चोरी के मोबाइल से 4 लाख 10 हजार की फिरौती मांगी थी। पुलिस अधीक्षक अमित सांघी ने बताया कि 21 जुलाई की शाम को घनश्याम रैकवार के 10 वर्षीय पुत्र ऋषभ का घर के बाहर से अपहरण किया गया था। माँ गोमती बाई की रिपोर्ट पर केसली पुलिस ने धारा 363 का प्रकरण दर्ज किया था।  बालक की लाश को पॉलीथिन की बोरी में भरकर बाइक से जंगल में ले गए और सहजपुर रोड पर ग्राम ढाना के पास गुरु बब्बा की पहाड़ी पर बालक के शव को फेंक दिया। 24 जुलाई को पुलिस के लिए इसकी सूचना मिली।

पहाड़ी पर फेंक दिया था शव

आरोपी रामकृष्ण गौड़ ने अपहरण कर बालक का गला दबाकर हत्या कर अपने घर में छिपा लिया था। जब घर में लाश की बदबू आने लगी तो 23 जुलाई की रात्रि में बारिश के दौरान पत्नी रामवती की मदद से बालक की लाश को पॉलीथिन की बोरी में भरकर बाइक से जंगल में ले गए और सहजपुर रोड पर ग्राम ढाना के पास गुरु बब्बा की पहाड़ी पर बालक के शव को फेंक दिया। 24 जुलाई को पुलिस के लिए इसकी सूचना मिली।
 

खाते मेंं रुपए की थी जानकारी

ऋषभ के माता-पिता मजदूरी कर परिवार का गुजर बसर करते हैं। फिर भी माँ के खाते में डेढ़ लाख रुपए और भाई के खाते में 30 हजार रुपए जमा थे। इसकी जानकारी आरोपी रामकृष्ण गौड़ को थी। चूँकि रामकृष्ण गौड़ पर पूर्व में भी 10 हजार के लालच में महिला के ऊपर तेजाब फेंकने का अपराध पंजीबद्ध है। इसके अलावा घर में घुसकर चोरी, प्राणघातक हमला और साजिश तथा गाली गलौज, मारपीट के मामले पहले से दर्ज हैं। दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने के दौरान रिमांड पर लिए जाने का प्रयास किया जा रहा है।

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