आगर विधानसभा क्षेत्र में मतदान सम्पन्न होने के 48 घंटे पूर्व से शुष्क दिवस रहेगा "विधानसभा उप निर्वाचन-2020"

आगर विधानसभा क्षेत्र में मतदान सम्पन्न होने के 48 घंटे पूर्व से शुष्क दिवस रहेगा "विधानसभा उप निर्वाचन-2020"

Bhaskar Hindi
Update: 2020-10-27 07:53 GMT
गड़चिरोली में जिला खनिज निधि का नहीं हो रहा कोई उपयाेग!

डिजिटल डेस्क, आगर-मालवा। आगर-मालवा विधानसभा उप निर्वाचन-2020 के तहत विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-166 आगर के 03 नवम्बर को होने वाले मतदान निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से विधानसभा क्षेत्र में शुष्क दिवस रहेगा। इस आशय के आदेश कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अवधेश शर्मा द्वारा जारी कर दिए गए है। जारी आदेशानुसार शुष्क दिवस 01 नवम्बर 2020 (रविवार) को अपरान्ह 6.00 बजे से मतदान सम्पन्न होने तक विधानसभा क्षेत्र आगर एवं 03 किलोमीटर तक की दूरी पर स्थित समस्त मदिरा दुकानें, आबकारी केन्द्रों के लिये घोषित किया है। उक्त अवधि के दौरान आगर विधानसभा क्षेत्र में स्थित समस्त देशी एवं विदेशी मदिरा दुकाने तथा मद्य भण्डागार से मदिरा का क्रय, विक्रय एवं परिवहन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही होटल, आहार गृह, मधुशाला में अथवा अन्य सार्वजनिक तथा निजी स्थान में कोई भी स्पिरिटयुक्त, किण्वित या मादक लिकर या वैसी ही प्रकृति का अन्य पदार्थ विक्रय और वितरित नहीं किया जाएगा।

Similar News