फोटोयुक्त मतदाता परिचय पत्र के अतिरिक्त 11 तरह के विकल्प होंगे स्वीकार

फोटोयुक्त मतदाता परिचय पत्र के अतिरिक्त 11 तरह के विकल्प होंगे स्वीकार

Bhaskar Hindi
Update: 2020-10-21 10:19 GMT
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डिजिटल डेस्क, धार। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिाकरी श्री आलोक कुमार सिंह ने अवगत कराया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जिले के बदनावर विधानसभा उप निर्वाचन-2020 के लिए 3 नवम्बर को होने वाले मतदान के दिन मतदाता को मतदान के दौरान पहचान के लिए फोटोयुक्त परिचय पत्र (ईपिक कार्ड) आवश्यक है। अपरिहार्य काराणों से मतदाता परिचय पत्र अनुपल्बध होने पर निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 11 तरह के विकल्प बताये गये हैं, इन विकल्पों में से किसी एक परिचय पत्र को दिखाकर कोई भी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। इन विकल्पों में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक या पोस्ट ऑफिस की फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस, पेनकार्ड, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया द्वारा एनपीआर के तहत जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, राज्य या केन्द्र द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त सेवा परिचय पत्र एवं सांसद या विधायक द्वारा जारी अधिकारिक परिचय पत्र शामिल है। ये वैकल्पिक दस्तावेज दिखाकर कोई भी मतदाता मतदान केन्द्र पर वोट दे सकता है। चुनाव आयोग ने यह वैकल्पिक व्यवस्था इसलिए की है कि कोई भी मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न रह सके।

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