हाईकोर्ट: कोरोना से एमबीबीएस अंतिम वर्ष के छात्र की मौत पर नोटिस
हाईकोर्ट: कोरोना से एमबीबीएस अंतिम वर्ष के छात्र की मौत पर नोटिस
डिजिटल डेस्क जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने कोरोना से एमबीबीएस अंतिम वर्ष के छात्र की मौत के मामले में राज्य सरकार, डीएमई, एलएन यूनिवर्सिटी और एलएन मेडिकल कॉलेज भोपाल को नोटिस जारी किया है। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बैंच ने अनावेदकों को चार सप्ताह में जवाब देने का निर्देश है। याचिका में कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं किए जाने की सीबीआई जाँच और क्षतिपूर्ति दिए जाने की माँग की गई है।
जबलपुर गुरंदी निवासी किराना व्यवसायी विजय कुमार चौरसिया की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि उसके पुत्र विक्रांत चौरसिया ने वर्ष 2014 में एलएन मेडिकल कॉलेज भोपाल में एडमिशन लिया था। वर्ष 2021 में उसका एमबीबीएस का अंतिम वर्ष था। सरकार ने एमबीबीएस के अंतिम वर्ष के छात्रों को हेल्थ केयर वर्कर घोषित किया था। हेल्थ केयर वर्कर को जनवरी में वैक्सीन लगाई जानी थी, लेकिन कॉलेज प्रबंधन ने वैक्सीन नहीं लगाई।
परीक्षा के दौरान फैला संक्रमण
अधिवक्ता आदित्य संघी ने कहा कि एलएन मेडिकल कॉलेज ने 30 मार्च से 10 अप्रैल 2021 के बीच एमबीबीएस अंतिम वर्ष की परीक्षाएँ कराईं। कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए कॉलेज प्रबंधन ने तीन हॉल में 500 छात्र बैठा दिए थे। इसकी वजह से याचिकाकर्ता का पुत्र संक्रमण का शिकार हो गया। 3 मई 2021 को विक्रांत चौरसिया की जबलपुर मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत हो गई।
कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि कॉलेज प्रबंधन ने कोविड गाइडलाइन की अनदेखी करते हुए हेल्थ केयर वर्कर विक्रांत चौरसिया को वैक्सीन नहीं लगाई, इसके साथ ही परीक्षा के दौरान भी कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं किया। याचिका में मामले की सीबीआई जाँच और छात्र की मौत पर क्षतिपूर्ति दिए जाने की माँग की गई है।