हाईकोर्ट की शरण में पहुंचे महल के फेरीवाले
नागपुर हाईकोर्ट की शरण में पहुंचे महल के फेरीवाले
डिजिटल डेस्क, नागपुर. शहर के महल के कल्याणेश्वर मंदिर रोड पर व्यवसाय कर रहे फेरीवालों और दुकानदारों पर नागपुर महानगरपालिका की अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई के खिलाफ महल सूतिकागृह चौक दुकानदार संघ ने बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ की शरण ली है। जिसमें गुरुवार को हुई सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने मनपा को 27 मार्च तक जवाब पेश करने का आदेश दिया है। याचिकाकर्ता के अनुसार गांधीबाग जोन में कल्याणेश्वर मंदिर रोड की मनपा सुरक्षा दीवार से सटे क्षेत्र में ये लोग बीते 35 वर्षों से व्यवसाय कर रहे हैं। स्ट्रीट वेंडर अधिनियम के तहत वर्ष 2015-16 में फेरीवालों का सर्वेक्षण हुआ था। जिसके अनुसार टाउन वेंडिंग कमेटी गठित करने के लिए मतदाता सूची भी तैयार की गई थी। मनपा ने इन फेरीवालों से शुल्क लेकर उन्हें लाइसेंस भी दिए, लेकिन अब अतिक्रमण के नाम पर उन्हें हटाया जा रहा है। इस कार्रवाई के खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट की शरण ली है। याचिकाकर्ता का एड. मो. आतिक और मनपा का एड. जैमिनी कासट ने पक्ष रखा।