कुंटू सिंह सहित 11 आरोपियों के खिलाफ गैंगेस्टर कोर्ट ने सुनाया सजा, 2 आरोपियों को पहले हो चुकी है मौत
आजमगढ़ कुंटू सिंह सहित 11 आरोपियों के खिलाफ गैंगेस्टर कोर्ट ने सुनाया सजा, 2 आरोपियों को पहले हो चुकी है मौत
डिजिटस डेस्क, आजमगढ़ । माफिया डॉन ध्रुव कुमार उर्फ कुंटू सिंह सहित कुल 11 आरोपियों के खिलाफ बुधवार को गैंगेस्टर कोर्ट ने सजा सुनाया है । जिसमें 2 आरोपियों अजीत सिंह व गिरधारी उर्फ कन्हैया लोहार की मौत हो चुकी है, विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट आजमगढ़ ने थाना जीयनपुर में 11 आरोपियों के खिलाफ धारा 3 (1) उत्तर प्रदेश गैंगेस्टर एक्ट अधिनियम के तहत सजा सजा सुनाई गई है । गैंग चार्ट में संगीन धाराओं जैसे 302, 307, 120 बी आदि धाराओं का उल्लेख है । विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर आजमगढ़ ने गैंग लीडर ध्रुव कुमार उर्फ कुंटू सिंह, बलिकरन यादव उर्फ साधु यादव, मुन्ना सिंह, राजेंद्र यादव, मोहर सिंह, योगेश सिंह उर्फ सोनू सिंह, राम नरायन सिंह उर्फ रिंकू सिंह, शिवेश सिंह को जहां कोर्ट ने दोषी पाते हुए सजा सुनाई है, वहीं गुरुवार को कोर्ट सजा कितने साल की होगी उसके बारे में फैसला देगी । अभियोजन पक्ष के एडवोकेट संजय द्विवेदी व विनय मिश्रा ने बताया कि गुरुवार को कोर्ट कितने वर्ष की सजा होगी, उसके बारे में फैसला सुनाएगी ।