धार अनुविभाग के 9 घरों में कोरोना पॉजीटिव केस पाए जाने पर ईपीसेंटर घोशित
धार अनुविभाग के 9 घरों में कोरोना पॉजीटिव केस पाए जाने पर ईपीसेंटर घोशित
डिजिटल डेस्क, धार। धार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आलोक कुमार सिंह ने जिले के धार अनुविभाग क्षेत्र में कोविड-19 के संक्रमण के पॉजीटिव केस पाए जाने पर 9 मकानों को ईपीसेंटर घोषित कर क्षेत्र को कन्टेंमेंट एरिया घोषित किया है। धार में शांतिकुंज कॉलोनी के मकान नंबर 80, सुन्दरवन कॉलोनी श्रुति शेल्टर मकान नंबर 127, धारेश्वर मार्ग पर मकान नंबर 13/2, शरदचन्द्र मार्ग पर मकान नंबर 52, दिनदयालपुरम में जनगणना मकान नंबर 467, कुम्हार गड्डा में मकान नंबर 62, महालक्ष्मी नगर में मकान नंबर एफ-56, एफ-46 तथा जनपद पंचायत धार के ग्राम लेबड के मकान नंबर 50 को कोरोना पॉजीटिव केस पाए जाने पर ईपीसेंटर घोषित किया है। धार में शांतिकुंज कॉलोनी में मकान नंबर 80 से 81 तक, सुन्दरवन कॉलोनी श्रुति शेल्टर मकान नंबर 126 से 128 तक, धारेश्वर मार्ग पर मकान नंबर 13/1 से 13/3 तक, शरदचन्द्र मार्ग पर मकान नंबर 51 से 53 तक, दिनदयालपुरम में जनगणना मकान नंबर 466 से 468 तक, कुम्हार गड्डा में मकान नंबर 61 से 63 तक, महालक्ष्मी नगर में मकान नंबर एफ-55 से एफ-57, एफ-45 से एफ 47 तक तथा जनपद पंचायत धार के ग्राम लेबड के मकान नंबर 49 से 51 तक के क्षेत्र को कन्टेमेंट एरिया घोषित किया गया है। जिला दण्डाधिकारी श्री सिंह ने संबंधित मुख्य नगरपालिका अधिकारी तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पचायत को निर्देश दिए है कि वे इन कन्टेंमेंट एरिया को सम्पूर्ण सेनेटाईजेशन, आईसीएमआर गाईडलाईन तथा शासन निर्देशानुसार किया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही सम्पूर्ण क्षेत्र का सेनेटाईजेशन प्रतिदिन दिन में तीन बार किया जावे और साफ-सफाई, पानी की व्यवस्था, कन्टेंमेंट एरिया में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जावें।