धार: तीन अनुविभाग के 9 घरों में कोरोना पॉजीटिव केस पाए जाने पर ईपीसेंटर घोषित

धार: तीन अनुविभाग के 9 घरों में कोरोना पॉजीटिव केस पाए जाने पर ईपीसेंटर घोषित

Bhaskar Hindi
Update: 2020-10-27 07:52 GMT
गड़चिरोली में जिला खनिज निधि का नहीं हो रहा कोई उपयाेग!

डिजिटल डेस्क, धार। धार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आलोक कुमार सिंह ने जिले के तीन अनुविभाग क्षेत्र में कोविड-19 के संक्रमण के पॉजीटिव केस पाए जाने पर 9 मकानों को ईपीसेंटर घोषित कर क्षेत्र को कन्टेंमेंट एरिया घोषित किया है। जिसमें धार अनुविभाग में धार में बसंत बिहार कॉलोनी के जनगणना मकान नंबर 517, दयानंद मार्ग के मकान नंबर 60 तथा धार के ग्राम जेतपुरा के जनगणना मकान नंबर 171 को कोरोना पॉजीटिव केस पाए जाने पर ईपीसेंटर घोषित किया है। धार में बसंत बिहार कॉलोनी के जनगणना मकान नंबर 516 से 518 तक, दयानंद मार्ग में मकान नंबर 59 से 61 तक तथा जनपद पंचायत धार के ग्राम जेतपुरा के जनगणना मकान नंबर 170 से 172 तक के क्षेत्र को कन्टेमेंट एरिया घोषित किया गया है। उधर मनावर अनुविभाग के मनावर के वार्ड नंबर एक के मकान नंबर 239, धामनोद के मुक्तानंद परिसर गार्डन के पास वार्ड नंबर 10 के मकान नंबर 503, खलघाट के पुराने पुल के पास एबी रोड में मकान नंबर 517 तथा जनपद पंचायत उमरबन के कालीबावडी के वार्ड नंबर-एक में मकान नंबर 22 में कोरोना पॉजीटिव केस पाए जाने पर ईपीसेंटर घोषित किया है। मनावर के वार्ड नंबर एक के मकान नंबर 238 से 240 तक, धामनोद के मुक्तानंद परिसर गार्डन के पास वार्ड नंबर 10 के मकान नंबर 502 से 504 तक, खलघाट के पुराने पुल के पास एबी रोड में मकान नंबर 516 से 518 तक तथा जनपद पंचायत उमरबन के कालीबावडी के वार्ड नंबर-एक में मकान नंबर 21 से 23 तक के क्षेत्र को कन्टेमेंट एरिया घोषित किया गया है। कुक्षी अनुविभाग के कुक्षी के पाटीदार मोहल्ला में मकान नंबर 129 तथा निसरपुर के पुर्नवाल स्थल शांति मोटर्स के पास के मकान नंबर 1073 में कोरोना पॉजीटिव केस पाए जाने पर ईपीसेंटर घोषित किया है। कुक्षी के पाटीदार मोहल्ला में मकान नंबर 128 से 129 तक तथा निसरपुर के पुर्नवाल स्थल शांति मोटर्स के पास के मकान नंबर 1072 से 1074 तक के क्षेत्र को कन्टेमेंट एरिया घोषित किया गया है। जिला दण्डाधिकारी श्री सिंह ने संबंधित मुख्य नगरपालिका अधिकारी तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पचायत को निर्देश दिए है कि वे इन कन्टेंमेंट एरिया को सम्पूर्ण सेनेटाईजेशन, आईसीएमआर गाईडलाईन तथा शासन निर्देशानुसार किया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही सम्पूर्ण क्षेत्र का सेनेटाईजेशन प्रतिदिन दिन में तीन बार किया जावे और साफ-सफाई, पानी की व्यवस्था, कन्टेंमेंट एरिया में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जावें।

Similar News