धार: तीन अनुविभाग के 8 घरों में कोरोना पॉजीटिव केस पाए जाने पर ईपीसेंटर घोषित

धार: तीन अनुविभाग के 8 घरों में कोरोना पॉजीटिव केस पाए जाने पर ईपीसेंटर घोषित

Bhaskar Hindi
Update: 2020-10-29 08:30 GMT
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डिजिटल डेस्क, धार। धार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आलोक कुमार सिंह ने जिले के धार, कुक्षी तथा मनावर अनुविभाग क्षेत्र में कोविड-19 के संक्रमण के पॉजीटिव केस पाए जाने पर 8 मकानों को ईपीसेंटर घोषित कर क्षेत्र को कन्टेंमेंट एरिया घोषित किया है। जिसमें धार अनुविभाग में बनियावाडी में महावीर मार्ग पर जनगणना मकान नंबर 340, पीथमपुर में छत्रछाया कॉलोनी में मकान नंबर डी- 146 , जय नगर कॉलोनी में मकान नंबर 17/230 को ईपीसेंटर घोषित किया गया है। धार में बनियावाडी में महावीर मार्ग पर जनगणना मकान नंबर 366 से 340 तक, पीथमपुर में छत्रछाया कॉलोनी में मकान नंबर डी 145 से डी 147 तक , जय नगर कॉलोनी में मकान नंबर 17/229 से 17/231 तक के क्षेत्र को कंटेमेंट एरिया घोषित किया गया है। उधर कुक्षी अनुविभाग क्षेत्र में कुक्षी में सुभाष मार्ग वार्ड नंबर 5 मकान नंबर 373, सुतार मोहल्ला वार्ड नंबर 10 मकान नंबर 261 , जनपद पंचायत बाग ग्राम आगर में चौगडियापुरा मकान नंबर 104 को कोविड- 19 के संक्रमित पाजीटीव केस पाए जाने पर ईपीसेंटर घोषित किया है। कुक्षी में सुभाष मार्ग वार्ड नंबर 5 मकान नंबर 373 के आसपास क्षेत्र , सुतार मोहल्ला वार्ड नंबर 10 मकान नंबर 260 से 262 तक , जनपद पंचायत बाग ग्राम आगर में चौगडियापुरा मकान नंबर 103 से 105 तक की परिधि में आने वाले क्षेत्र को कंटेमेंट एरिया घोषित किया है। इधर मनावर अनुविभाग में जनपद पंचायत धरमपुरी के ग्राम सुंद्रेल में नयापुरा कुऐ के पास मकान नंबर 65 तथा तेलीसेरी नयापुरा में मकान नंबर 78 को कोविड- 19 के संक्रमित पाजीटीव केस पाए जाने पर ईपीसेंटर घोषित किया है। नयापुरा कुऐ के पास मकान नंबर 64 से 66 तक तथा तेलीसेरी नयापुरा में मकान नंबर 77 से 79 के क्षेत्र को कंटेंमेंट एरिया घोषित किया गया है। जिला दण्डाधिकारी श्री सिंह ने संबंधित मुख्य नगरपालिका अधिकारी तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पचायत को निर्देश दिए है कि वे इन कन्टेंमेंट एरिया को सम्पूर्ण सेनेटाईजेशन, आईसीएमआर गाईडलाईन तथा शासन निर्देशानुसार किया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही सम्पूर्ण क्षेत्र का सेनेटाईजेशन प्रतिदिन दिन में तीन बार किया जावे और साफ-सफाई, पानी की व्यवस्था, कन्टेंमेंट एरिया में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जावें।

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