सिंगरौली: कोरोना महामारी से उत्पन्न परिस्थितियो के कारण नगर निगम के लंबित करो मे मिली छूट -आयुक्त नगर निगम
सिंगरौली: कोरोना महामारी से उत्पन्न परिस्थितियो के कारण नगर निगम के लंबित करो मे मिली छूट -आयुक्त नगर निगम
डिजिटल डेस्क, सिंगरौली। सिंगरौली नगर पालिक निगम सिंगरौली के आयुक्त आर.पी सिंह ने जानकारी देते हुये बताया कि मध्यप्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक एफ6/02/2020/18,03 भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2020 के द्वारा नोवेल कोरोना वायरस कोविड 19 वैश्विक महामारी से उत्पन्न परिस्थितियो के कारण नगरीय निकायो के करो उपभोक्ता प्रभार आदि मे मध्यप्रदेश नगर पालिका नियम अधिनियम 1956 की धारा 163 एवं धारा 826,1 के प्रावधान अनुसार अधिरोपित अधिभार जो समय से भुगतान न करने के कारण उदभूत हुआ हो ऐसे करो की लंबित राशि दिनांक 31 दिसम्बर 2020 तक भुगतान करने के लिए लोक हित मे निम्नानुसार छूट दिये जाने की स्वीकृती प्रदान की गई है। संम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिन मे कर तथा अधिभार की राशि रूपयें 50 हजार तक बकाया है इसके अधिभार मे 100 प्रतिशत की छूट तथा संम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमे कर तथा अधिभार की राशि रूपये 1 लाख तक बकाया है इसके अधिभार मे 50 प्रतिशत की छूट एवं सम्पत्ति कर के प्रकरण जिनमे कर तथा अधिभार की राशि 1 लाख से अधिक बकाया है अधिभार मे 50 प्रतिशत की छूट नगरीय निकायो द्वारा व्ययन की गई परिसंम्पत्तियो भू भाटक किराये के ऐसे प्रकरण जिनमे अधिभार सहित कुल देय राशि 20 हजार तक बकाया है अधिभार मे 100 प्रतिशत की छूट एवं नगरीय निकायो द्वारा देय कि गई परसंम्पत्तियो के भू भाटक किराये के ऐसे प्रकरण जिनमे अधिभार सहित कुल देय राशि 20 हजार से 50 हजार तक बकाया हो इसके अधिभार मे 60 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है। इसी तरह से व्ययन की गई परसंम्पत्तियो के भू भाटक किराये के ऐसे प्रकरण जिनमे अधिभार सहित कुल 50 हजार से अधिक बकाया हो अधिभार मे 25 प्रतिशत की छूट जल उपभोक्ता प्रभार जल कर के ऐसे प्रकरण जिन मे कर तथा अधिभार की राशि रूपयें 10 हजार तक बकाया हो अधिभार मे 100 प्रतिशत की छूट जल उपभोक्ता प्रभार जल कर के ऐसे प्रकरण जिनमे कर तथा अधिभार की राशि 10 हजार से 50 हजार तक बकाया हो अधिभार मे 75 प्रतिशत की छूट एवं जल कर के ऐसे प्रकरण जिनमे कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार से अधिक बकाया हो अधिभार मे 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है। नगर पालिक निगम सिंगरौली के उपभोक्ता शासन द्वारा लोक हित मे प्रदान किये गये उपरोक्त अवसर का लाभ उठा कर 31 दिसम्बर 2020 तक लबित देयक राशि का भुगतान कर सकते है। यह छूट मात्र अधिभार पर लागू होगी तथा ब्याज स्टाम्प ड्यूटी मूल कर उपभोक्ता प्रभार अथवा मूल भू भाटक किराये पर लागू नही होगी।