दहेज लोभी पति को 10 साल की कठोर कैद -अपर सत्र न्यायाधीश ने सुनाया फैसला
दहेज लोभी पति को 10 साल की कठोर कैद -अपर सत्र न्यायाधीश ने सुनाया फैसला
डिजिटल डेस्क सिंगरौली (वैढऩ)। दहेज प्रताडऩा से आजिज आकर विवाहिता द्वारा आत्महत्या कर लेने के मामले में साक्ष्यों के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश देवसर सुजीत कुमार सिंह के न्यायालय ने आरोपी पवन कुमार साहू पिता विश्वनाथ साहू निवासी निवास सरई थाना को भादंवि की धारा 304 बी के तहत 10 साल के सश्रम कारावास की सजा का फैसला सुनाया है। न्यायालय ने आरोपी 3 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत 5 वर्ष के सश्रम कारावास सहित 15 हजार रूपये का जुर्माना अधिरोपित किया है। इसी तरह न्यायालय भादंवि की धारा 498ए के तहत भी आरोपी को 3 वर्ष का सश्रम कारावास सहित 1 हजार रूपये अर्थदंड की सजा मुकर्रर की गई। गौरतलब है कि 6 अक्टूबर 2018 को आम के पेड़ पर फांसी का फंदा लगा विवाहिता मानमति साहू ने अपनी जान दे दी थी।
कोविड-19 के दौर में सुनाया फैसला
कोविड-19 के दौर में तमाम प्रतिबंध एवं तब्दीली परिस्थितियों का पालन करते हुये अपर सत्र न्यायाधीश देवसर श्री सिंह के न्यायालय ने आरोपी को सजा का फैसला सुनाकर एक ओर जहां कर्मठता का परिचय दिया वहीं दो वर्ष पुराने मामले में त्वरित न्याय दिलाने की धारणा को भी साकार किया है। न्यायालय में अभियोजन कि ओर से मामले में अपर लोक अभियोजक एमएम त्रिपाठी ने तार्किक ढंग से पक्ष रखते हुये आरोपी के अपराध को गंभीर करार दिया। वहीं न्यायालय से आरोपी को कठोर सजा दिये जाने कि मांग रखी थी।
दहेज प्रताडऩा से भी परेशान
मृतका के परिजनों ने पुलिस अधिकारियों से बताया था कि 4 वर्ष पूर्व मानमती शाह का विवाह निवास में पवन साहू से किया था। शाही के चंद दिनों बाद से ही उसके पति द्वारा मामले से दहेज स्वरूप सोने की चेन, अंगूठी लाने की मांग करने लगा। इस मांग के पूर्ण नहीं होने पर विवाहिता को क्रूरता से प्रताडि़त किये जाने का दौर ससुराल में शुरू हो गया था। किसी तरह 4 वर्ष तक वह सहन करती रही। प्रताडऩा से अंतत: आजिज आकर मानमती ने 6 अक्टूबर 2018 को खुदकुशी कर जान दे दी थी। मायके पक्ष ने मामले में पति पवन साहू पर आरोप लगाते हुये पुलिस से न्याय दिलाने कि गुहार लगाई गई थी। जिस पर पुलिस ने विवेचना पश्चात आरोपी पति पवन साहू के विरूद्ध दहेज प्रताडऩा, आत्महत्या के लिए उत्प्रेरित करने का मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं उसके खिलाफ अभियोग पत्र सहित न्यायालय में पेश किया गया था।