दापोली साई रिसॉर्ट मामला - परब को 28 अप्रैल तक गिरफ्तारी से संरक्षण

रत्नागिरी दापोली साई रिसॉर्ट मामला - परब को 28 अप्रैल तक गिरफ्तारी से संरक्षण

Bhaskar Hindi
Update: 2023-04-19 16:01 GMT
दापोली साई रिसॉर्ट मामला - परब को 28 अप्रैल तक गिरफ्तारी से संरक्षण

डिजिटल डेस्क, मुंबई। रत्नागिरी के दापोली साई रिसॉर्ट के अवैध निर्माण से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के नेता और विधायक अनिल परब को बॉम्बे हाई कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने उन्हें 28 अप्रैल तक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की गिरफ्तारी से संरक्षण दिया है। परब के खिलाफ दापोली स्थित साई रिसॉर्ट के अवैध निर्माण का मामला दर्ज किया गया है। ईडी भी इस मामले में आर्थिक हेराफेरी की जांच कर रही है। परब ने ईडी की कार्रवाई के खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बुधवार को न्यायमूर्ति सुनील बी. शुक्रे और एमएम साठे की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। पीठ ने उन्हें 28 अप्रैल तक गिरफ्तारी से संरक्षण बरकरार रखा। 
परब की ओर से वकीलों ने अदालत के समक्ष दस्तावेजों के आधार पर संरक्षण की मांग की थी। उन्होंने ईडी को जांच में सहयोग का आश्वासन दिया। ईडी के वकीलों ने परब को संरक्षण दिए जाने का विरोध किया। परब के वकील ने हाईकोर्ट के निर्देश और सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न संदर्भों का हवाला देते हुए संरक्षण बरकरार रखने की मांग की। 
 

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