निवाड़ी: ऋणी किसानो का फसल बीमा हुआ ऐच्छिक एवं फसल बीमा की अंतिम तिथि 31 जुलाई

निवाड़ी: ऋणी किसानो का फसल बीमा हुआ ऐच्छिक एवं फसल बीमा की अंतिम तिथि 31 जुलाई

Bhaskar Hindi
Update: 2020-07-28 10:05 GMT
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डिजिटल डेस्क, निवाड़ी। निवाड़ी उप संचालक कृषि श्री एस.के. श्रीवास्तव ने बताया है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2020 है। फसल बीमा क्षेत्र के अधिसूचित फसलों हेतु ऋणी एवं अऋणी कृषको के लिये खरीफ 2020 से ऐच्छिक है। जिले की धान, सोयाबीन फसल जिनकी इकाई पटवारी हल्का स्तर है तथा मूंगफली एवं तिल को तहसील स्तर पर अधिसूचित किया गया है। उड़द एवं मूंग जिनकी इकाई जिला स्तर है। वे समस्त किसान स्केल ऑफ फायनेंस अनुसार खरीफ मौसम में सभी अनाज, दलहन, तिलहन फसलो के लिये बीमित राषि का मात्र अधिकतम 2 प्रतिशत प्रीमियम देय होगा। शेष प्रीमियम राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। कृषकों को बीमा हेतु आवष्यक दस्तावेज खरीफ 2020 में किये जाने वाले फसल बीमा हेतु कृषको को अपना ‘‘आधार‘‘ एवं ‘‘बैंक खाता‘‘ सहित आवष्यक दस्तावेज (बोनी प्रमाण-पत्र, बीमा प्रस्ताव, भू-अधिकार पुस्तिका) मोबाइल नम्बर अपनी नजदीकी बैंक शाखा या सीएससी सेन्टर, बीमा कम्पनी के अधिकृत एजेन्ट या जिस बैंक में आपका खाता संचालित हो उस बैंक में जा कर तत्काल अपनी फसल का बीमा करायें। जिले के समस्त किसान भाईयों से अपील है कि वे आवष्यक रूप से अपनी फसलों का बीमा करायें। इससे मौसम की विपरीत परिस्थितियों/आपदा के जोखिम से बचें एवं अधिसूचित फसल का बीमा लाभ प्राप्त कर सकें।

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