नशे में वाहन चलाने पर दर्ज होगा गैर इरादतन हत्या का मामला
नशे में वाहन चलाने पर दर्ज होगा गैर इरादतन हत्या का मामला
डिजिटल डेस्क, सिंगरौली (वैढन)। अब ऐसे चालकों को थाने से जमानत का लाभ नहीं मिलेगा जिनके द्वारा शराब पीकर नशे की हालत में वाहन चलाते हुए दुर्घटना में किसी की मृत्यु कारित की जायेगी। सड़क दुर्घटना होने पर चालक का अनिवार्यत: मेडिकल टेस्ट कराया जायेगा और विवेचना अधिकारी को मेडिकल रिपोर्ट केस डायरी के साथ प्रस्तुत करनी होगी। यदि चालक के शरीर में एल्कोहल की मात्रा पायी जाती है तो उस पर आईपीसी के सेक्शन 304 के तहत गैर इरातन हत्या का मामला दर्ज किया जायेगा। जो संज्ञेय और अजमानतीय होगा। इससे पहले सडक़ दुर्घटनाओं के मामले में दोषी चालक पर आईपीसी की धारा 304 ए का अपराध दर्ज किया जाता था। जिससे आरोपी थाने से जमानत पा जाता था, अब ऐसा संभव नहीं होगा। नियमों में हुए बदलाव और पुलिस मुख्यालय भोपाल से जारी परिपत्र का हवाला देते हुए पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला ने बताया कि सडक़ दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु दर में कमी लानेे हेतु सर्वोच्च न्यायालय कमेटी ऑन रोड सेफ्टी द्वारा जारी निर्देशों के पालन में इस प्रकार का नियम लागू किया गया है। सडक़ दुर्घटनाओं, घायलों एवं मृतकों की संख्या में 10 प्रतिशत कमी किये जाने के उद्देश्य से ऐसा किया गया है।
तो धारा 304 के तहत होगी कार्यवाही
पत्र के निर्देशों के साथ जिले के सभी पुलिस अनुविभागीय अधिकारियों, समस्त थाना और चौकियों को परिपत्र के संबंध में स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं कि सभी इसका कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें। दुर्घटना होने पर सबसे पहले चालक का मेडिकल परीक्षण कराया जाए। साथ ही मेडिकल परीक्षण करने वाले चिकित्सा अधिकारी से इस आशय की टीप ली जाय कि वाहन चालक के शरीर में एल्कोहल की मात्रा कितनी है। यदि वह शराब के नशे में होना पाया जाता है तो पीड़ित पक्ष की में आईपीसी की धारा 304 का उल्लेख कर कार्रवाई की जाए। सड़क दुर्घटनाओं, में कमी लानेे ऐसा किया गया है।