सभी सहकारी संस्थाएं वित्तीय पत्रक 7 दिवस में जमा करें -
सभी सहकारी संस्थाएं वित्तीय पत्रक 7 दिवस में जमा करें -
Bhaskar Hindi
Update: 2020-07-18 11:02 GMT
डिजिटल डेस्क डिंडोरी | डिंडोरी सहायक आयुक्त सहकारिता एन.के. शाक्य ने बताया कि जिले की सभी सहकारी संस्थाओं को वर्ष 2019-20 के वित्तीय पत्रक को आगामी 7 दिनों में जमा कराने के निर्देश दिए हैं, अन्यथा की स्थिति में संस्था प्रबंधक पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 56(3) के तहत कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने बताया कि सभी सहकारी संस्थाओं को लेखा वर्ष समाप्ति के 3 माह के अंदर या 30 जून तक वित्तीय पत्रक प्रस्तुत करना अनिवार्य है, लेकिन अभी जिले के अधिकत सहकारी संस्थाओं ने ये पत्रक जमा नहीं कराए हैं। जिन सहकारी संस्थाओं द्वारा समयावधि में वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गए उनके विरूद्ध राशि 50000 रूपए की शास्ति की कार्यवाही की जायेगी।