दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष का करावास 

दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष का करावास 

Bhaskar Hindi
Update: 2020-03-02 17:54 GMT
दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष का करावास 


डिजिटल डेस्क सीधी। किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को न्यायालय द्वारा 20 वर्ष के करावास की सजा सुनाई गई है। अभियोजन के अनुसार 19 अप्रैल 2019 को दोपहर 12.30 बजे अनुसूचित जनजाति वर्ग की नाबालिक किशोरी शौच किया करने के लिए घर के बाहर जंगल तरफ  गई थी। आरोपी अन्टू उर्फ  आनन्द सिहं कौशिक पिता गुलाब सिह कौशिक उम्र 28 वर्ष निवासी उपनी द्वारा अकेले का फायदा उठाते हुये  नाबालिक किशोरी को पकड़ कर जगल में ले जाकर दुष्कर्म किया एवं जान से मारने की धमकी दिया। रिपोर्ट पर थाना कोतवाली सीधी में अपराध क्रमाक 312/2019 धारा 376, 506 भादवि एवं अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(1) (डब्ल्यू)(आई) 3(2-5) एवं 3/4 पास्को एक्ट पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण की विवेचना उपुअ मुख्या रामशंकर पाण्डेय द्वारा की जाकर आरोपी को 13 जून 2019 को गिरफ्तार किया गया। 
प्रकरण की विवेचना पूर्ण होने पर चालान विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट सीधी मे प्रस्तुत किया गया। विशेष न्यायाधीश ममता जैन द्वारा प्रकरण मे साक्षियो के परीक्षण/प्रति परीक्षण कराया गया। न्यायालय द्वारा आरोपी अन्टू उर्फ  आनन्द सिहं कौशिक पिता गुलाब सिंह कौशिक उम्र 28 साल निवासी उपनी थाना कोतवाली सीधी को दोषी पाते हुए दिनांक 2 मार्च 2020 को धारा 306(3) भादवि में 20 वर्ष का सश्रम करावास एवं 5000 रूपये को अर्थदण्ड का आदेश पारित किया गया। प्रकरण पैरवी शासकीय अधिवक्ता सुखेन्द्र द्विवेदी विशेष लोक अभियोजक  विशेष न्यायालय सीधी द्वारा की गई। 

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