दिल्ली हाईकोर्ट ने विजय दर्डा उनके बेटे देवेंद्र और मनोजकुमार जायसवाल को दी अंतरिम जमानत

कोल ब्लॉक मामला

Bhaskar Hindi
Update: 2023-07-28 14:05 GMT

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली । छत्तीसगढ में कोल ब्लॉक आवंटन में अनियमितता से जुड़े मामले में सजायाफ्ता पूर्व सांसद विजय दर्डा, उनके बेटे देवेन्द्र दर्डा और जेएलडी यवतमाल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मनोज कुमार जायसवाल को दो दिन जेल में बिताने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अंतरिम जमानत दे दी है। इसके साथ ही न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को नोटिस जारी कर दोषियों की जेल की सजा को निलंबित करने की मांग वाली याचिका पर 8 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को भी कहा है। अदालत ने तीनों आरोपियों की अर्जी पर बहस और उसके निस्तारण के लिए 26 सितंबर 2023 के लिए सूचीबद्ध किया है।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील कीर्ति उप्पल और नागेश कुमार ने सुनवाई के दौरान दलील रखी कि ट्रायल कोर्ट के आक्षेपित आदेश में अंतर्निहित विरोधाभास है। वकील ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने स्वयं इस तथ्य को ध्यान में रखा है कि राज्य के खजाने को कोई नुकसान नहीं हुआ और अपीलकर्ताओं को भी कोई अनुचित लाभ नहीं हुआ है। साथ ही यह भी प्रस्तुत किया गया कि अपीलकर्ता पूरे मुकदमे के दौरान जमानत पर रहे और उन्होंने कभी भी स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं किया है। हाईकोर्ट ने इन तथ्यों के मद्देनजर 10 लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की दो जमानत राशि की शर्त पर तीनों को अंतरिम जमानत दे दी। हालांकि सीबीआई की ओर से पेश वकीलों ने तीनों की जेल की सजा को निलंबित करने की प्रार्थना का कड़ा विरोध किया और कहा कि एजेंसी विस्तृजवाब दाखिल करेगी। हाईकोर्ट ने इन तीनों दोषियों को अंतरिम जमानत देते हुए शर्त रखी है कि वे अदालत की अनुमति के बगैर विदेश नहीं जायेंगे, अपीलकर्ताओं को अदालत के बुलाए जाने पर कोर्ट में उपस्थित रहना होगा, मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वादी नहीं करेंगे।

Tags:    

Similar News