जबलपुर: मौत होने के बाद भी श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी नहीं दे रही क्लेम

  • सारे दस्तावेज लेने के बाद भी परिजनों को भटकाया जा रहा
  • बिल सबमिट करने पर अनेक प्रकार की खामियाँ निकाली जाती हैं।
  • महीनों बीत जाने के बाद भी मृतक के परिजनों को बीमा राशि का भुगतान नहीं मिला।

Bhaskar Hindi
Update: 2024-06-12 09:34 GMT

डिजिटल डेस्क,जबलपुर। मध्यमवर्गीय परिवार के सदस्यों को अनेक प्रकार के लाभ देने का वादा करने वाली बीमा कंपनियाँ सहयोग देने में पीछे हैं। क्लेम डिपार्टमेंट के अधिकारी अस्पताल में कैशलेस से पहले इनकार करते हैं और बिल सबमिट करने पर अनेक प्रकार की खामियाँ निकाली जाती हैं।

बीमित की मौत होने के बाद भी परिजनों को लाभ नहीं दिया जा रहा है। ऐसी ही शिकायत मध्य प्रदेश डिंडौरी करजिया निवासी सागर साहू ने की है। उन्होंने अपनी शिकायत में बताया कि उनके परिवार के मुखिया अशोक कुमार साहू की हार्ट अटैक के कारण नवंबर 2023 में मौत हो गई।

उनका श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी से बीमा था। बीमा पॉलिसी के अनुसार मौत होने पर दो लाख रुपए नाॅमिनी को दिए जाने थे। परिजनों ने मृत्यु प्रमाण-पत्र के साथ ही बैंक एकाउंट नंबर, आधारकार्ड सहित जो दस्तावेज बीमा कंपनी ने माँगे वह सब बीमा कंपनी में जमा किए।

पॉलिसी क्रमांक एनएन012301018249 का जल्द भुगतान का वादा किया गया। बीमित लगातार बीमा कंपनी में संपर्क करते आ रहा है पर महीनों बीत जाने के बाद भी मृतक के परिजनों को बीमा राशि का भुगतान नहीं मिला।

नाॅमिनी व परिजनों का आरोप है कि उन्हें भटकाया जा रहा है। वे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में केस लगाने की तैयारी में है। वहीं बीमा कंपनी में संपर्क किया पर कंपनी ने अपना पक्ष नहीं दिया।

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