Jabalpur News: ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को अब करना होगा बीमित को पूरा भुगतान
- प्रकरण में जिला उपभोक्ता आयोग ने दिया आदेश
- वर्ष 2021 में कोरोना से ग्रसित होने के कारण उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती होना पड़ा।
- बीमिता ने जिला उपभोक्ता आयोग में केस लगाया।
Jabalpur News: नियमों का उल्लेख होने के बाद भी बीमित को बीमा कंपनियाँ लाभ देने में पीछे हैं। सारे साक्ष्य देने के बाद भी टीपीए कंपनी के अधिकारी उन्हें मान्य नहीं करते हैं। परेशान होकर बीमितों को जिला उपभोक्ता आयोग एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में केस लगाना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश के जबलपुर राँझी सर्रापीपर निवासी सुनीता कुशवाहा ने कोरोना रक्षक पॉलिसी ली थी।
वर्ष 2021 में कोरोना से ग्रसित होने के कारण उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। इलाज के दौरान बीमा कंपनी को मेल किया। बीमित ने सारे दस्तावेज जमा किए पर जिम्मेदारों ने नियम के अनुसार कोरोना रक्षक बीमा क्लेम नहीं दिया। बीमिता ने जिला उपभोक्ता आयोग में केस लगाया। अधिवक्ता अमित आचार्य ने पॉलिसी के सारे तथ्य जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष पंकज यादव व सदस्य अमित सिंह तिवारी के समक्ष रखे। आयोग ने सभी पक्षों को सुनने के बाद ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को पॉलिसी क्रमांक 153900/48/2021/5700 का पूरा भुगतान करने का आदेश दिया है।
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