जबलपुर: हर पटाखा दुकान की जाँच की जाए, गड़बड़ी पर दुकान सीज हो
- कलेक्टर ने कहा- विस्फोटक पदार्थों का क्रय- विक्रय नियम व लाइसेंस की शर्तों के अनुसार ही हो
- विस्फोटक पदार्थों के क्रय-विक्रय में गड़बड़ी पाई जाती है तो पंचनामा बनाएँ और दुकान को सीज करें।
- नक्शा सुधार और ई-केवायसी में सभी अधिकारी विशेष ध्यान दें।
डिजिटल डेस्क,जबलपुर। राजस्व अधिकारियों की बैठक लेकर कलेक्टर ने कहा कि विस्फोटक पदार्थों के लाइसेंस और दुकानों की जाँच कर आवश्यक कार्रवाही करें। हर पटाखा दुकान में एक तहसीलदार तथा चार-पाँच दुकानों में एक एसडीएम को जाँच के लिए निर्देशित करते हुए कहा गया कि इस दौरान स्टॉक की आवक देखें, कब और किसे बेचा गया है देखें। यदि विस्फोटक पदार्थों के क्रय-विक्रय में गड़बड़ी पाई जाती है तो पंचनामा बनाएँ और दुकान को सीज करें।
कलेक्टर दीपक सक्सेना ने बुधवार को विस्फोटक पदार्थों के क्रय-विक्रय, संस्थानों के लाइसेंस की शर्तों के बारे में जानकारी देकर राजस्व अधिकारियों को विभिन्न धाराओं व कण्डिकाओं के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि विस्फोटक पदार्थों का क्रय- विक्रय लाइसेंस की शर्तों के अनुसार ही हो, साथ ही कहा कि सभी राजस्व अधिकारी इस दिशा में प्राथमिकता से कार्य कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी
राजस्व अधिकारियों की बैठक के दौरान कलेक्टर ने राजस्व अभियान में चयनित घटक नामांतरण, बँटवारा, सीमांकन, नक्शा सुधार, ई-केवायसी व खसरा लिंकिंग के संबंध में तहसीलवार समीक्षा कर कहा कि नक्शा सुधार और ई-केवायसी में सभी अधिकारी विशेष ध्यान दें। उन्होंने कहा कि राजस्व प्रकरणों से संबंधित सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों का निराकरण भी सुनिश्चित करें और जिले की रैंकिंग सुधारें।
कलेक्टर ने कहा कि नक्शा तरमीम में अधारताल और गोरखपुर तहसील को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। यहाँ लंबित प्रकरणों का निराकरण प्राथमिकता से करें। उन्होंने सभी राजस्व अधिकारियों से कहा कि राजस्व प्रकरणों के निराकरण में लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी।