मध्य प्रदेश: सूचना आयुक्त सिंह ने कहा, सतना के नगर पालिका निगम के अधिकारी की नियुक्ति नियम विरूद्ध
आयुक्त ने दिये नए अपीलीय अधिकारी की नियुक्ति के आदेश
डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने बुधवार को सतना के नगर पालिका निगम में प्रथम अपीलीय अधिकारी की नियुक्ति अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत होने से अवैध करार देते हुए नए अपीलीय अधिकारी की नियुक्ति करने के आदेश जारी किए हैं। वही सिंह ने इस बात पर भी चिंता जताई है कि नगरी निकायो में आरटीआई की प्रथम अपील की सुनवाई नही हो रही है जिसके चलते सूचना आयोग में लंबित प्रकरणो की संख्या बढ़ती जा रही है। सिंह ने नगरीय प्रशासन विकास आयुक्त भोपाल को निर्देशित किया है कि वे सुनिश्चित करें कि उनके विभाग अंतर्गत आने वाले सभी निकायों में प्रथम अपील की सुनवाई 30 दिन की समय सीमा में हो।
दरअसल सतना के एक आरटीआई कार्यकर्ता और समाजसेवी उदयभान चतुर्वेदी ने राज सूचना आयोग में शिकायत दर्ज की सतना नगर पालिका निगम में प्रथम अपीलीय अधिकारी के पद पर नागेंद्र सिंह की नियुक्ति अवैध है। सूचना आयुक्त सिंह ने इस शिकायत के आने के बाद जांच करने पर पाया कि सतना की तत्कालीन नगर निगम आयुक्त तन्वी हुड्डा ने मार्च 2022 में प्रथम अपीलीय अधिकारी के पद पर सहायक यंत्री प्रभारी कार्यपालन यंत्री नागेन्द्र सिंह को नियुक्त किया है।
आयुक्त ने इस पर उठाये सवाल
सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने कहा कि सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी से पद में वरिष्ठ अधिकारी ही प्रथम अपीलीय अधिकारी के पद पर काबिज हो सकते हैं। नियुक्ति पर सवाल उठाते हुए सिंह ने पूछा कि सतना नगर निगम में लोक सूचना अधिकारी अधीक्षण यंत्री है तो फिर प्रथम अपीलीय अधिकारी सहायक यंत्री कैसे हो सकते हैं?
गलत नियुक्ति पर कानूनी जटिलताएं बढ़ेंगी
राहुल सिंह ने आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग भोपाल को निर्देशित किया है कि नगरीय निकायों में प्रथम अपीलीय अधिकारी की नियुक्ति और प्रथम अपील की सुनवाई कानून के अनुरूप करवाना सुनिश्चित करे। सिंह का कहना है कि प्रथम अपीलीय अधिकारी के पद पर अवैध नियुक्ति होने से अपीलीय प्रक्रिया प्रभावित होगी और और बाद में अगर प्रकरण न्यायालय में जाता है तो कानूनी जटिलताओं का सामना करना पड़ेगा।