भोपाल: गांव के विकास योजना की जानकारी नहीं देना पूर्व सचिव लक्ष्मीदास को पड़ा भारी, आयुक्त राहुल सिंह ने लगाया 15 हजार का जुर्माना
डिजिटल डेस्क, भोपाल। एक किसान को लगातार गांव के विकास योजनाओं की जानकारी लगातार नहीं देना रायसेन जिले में बाड़ी के ग्राम पंचायत सचिव को भारी पड़ गया। राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने गेहलपुर ग्राम पंचायत के पूर्व सचिव लक्ष्मीदास बैरागी के विरुद्ध ₹15000 का जुर्माना लगाने के अलावा बैरागी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई के लिए पंचायत विभाग के विकास आयुक्त को निर्देशित किया है।
दरअसल रायसेन के बड़ी के किसान ओमप्रकाश ठाकुर ने पंचायत में चल रही योजनाओं की जानकारी के लिए एक आरटीआई आवेदन लगाया था पंचायत सचिव लक्ष्मी दास बैरागी ने यह जानकारी नहीं दी इसके बाद ओमप्रकाश ठाकुर ने एक और आरटीआई आवेदन वहां के विकास कार्य की ऑडिट रिपोर्ट की जानकारी के लिए लगाया यह भी जानकारी लक्ष्मीदास बैरागी ने ओमप्रकाश ठाकुर को नहीं दी। सूचना आयोग में इस प्रकरण में सुनवाई के बाद सिंह ने अपने आदेश में कहा कि गांव के विकास योजनाओं की आरटीआई के तहत जानकारी देने से विकास योजनाओं में पारदर्शी, भ्रष्टाचार से मुक्त व्यवस्था स्थापित होगी साथ ही जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी।
सूचना आयुक्त ने कहा कि अब ऊंगली पकड़वाकर चलना नहीं सिखवा सकते हैं
जानकारी नहीं मिलने पर ओमप्रकाश ठाकुर ने सूचना आयोग में अपील दायर की। अपील की सुनवाई में ओम प्रकाश ठाकुर ने आरोप लगाया गांव के विकास योजनाओं में काफी भ्रष्टाचार हुआ है इसीलिए ग्राम पंचायत सचिव जानबूझकर उनको जानकारी देने से इंकार कर रहे हैं। सुनवाई के दौरान लक्ष्मी दास बैरागी ने स्वीकार किया कि जानकारी उपलब्ध नहीं करा कर उनसे गलती हो गई है लेकिन यह उनकी पहली गलती इसीलिए उसे माफ किया जाए। सूचना आयुक्त .राहुल सिंह ने लक्ष्मी दास बैरागी को कहा कि आरटीआई कानून को बने 17 साल से ऊपर हो गए हैं पर्याप्त समय था सभी अधिकारी कर्मचारियों को यह कानून समझ में आना चाहिए और अब आयोग अधिकारियों को उंगली पड़कर चलना नहीं सिखवा सकते है।
दो साल से जो जानकारी नहीं मिली वो तत्काल मिल गई
सुनवाई के दौरान ही जो जानकारी को ओम प्रकाश ठाकुर को दो साल से नहीं मिली थी वो जानकारी गेहलपूर ग्राम पंचायत के वर्तमान सचिव रघुवर दास बैरागी ने ठाकुर को आयोग के सामने ही दे दी। राज्य सूचना आयुक्त ने पंचायत सचिव लक्ष्मी दास बैरागी के विरुद्ध ₹15000 का जुर्माना लगाया है। वही साथ ही ओम प्रकाश ठाकुर के एक और RTI अपील प्रकरण में भी लक्ष्मी दास बैरागी ने कोई जानकारी नहीं दी। सिंह इसे गंभीरता से लेते हुए लक्ष्मी दास बैरागी के विरुद्ध विकास आयुक्त पंचायत विभाग को अनुशासनिक कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं।