Satna News: पीछा कर हत्या करने पर उम्रकैद की सजा
Satna News: चाय की टपरी में हुए मामूली वाद-विवाद पर पीछा कर हत्या करने वाले राजेंद्र मल्लाह पिता हेमराज मल्लाह, निवासी सतधार सोहावल को सत्र अदालत ने आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। सिविल लाइन थाने के इस चिन्हित मामले में भादवि की धारा 302 का अपराध साबित पाए जाने पर न्यायाधीश सुधीर मिश्रा की अदालत ने हत्यारे पर 5 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। अभियोजन की ओर से विशेष अभियोजन अधिकारी धर्मेन्द्र सिंह ने पक्ष रखा।
Update: 2024-10-01 10:50 GMT