पयर्टक को किराये की मोटरसाइकिल, कैब चालाते समय विशेष बिल्ला पहनना जरूरी नहीं, लाइसेंस जरूरी

पयर्टक को किराये की मोटरसाइकिल, कैब चालाते समय विशेष बिल्ला पहनना जरूरी नहीं, लाइसेंस जरूरी

Bhaskar Hindi
Update: 2020-06-02 13:27 GMT
पयर्टक को किराये की मोटरसाइकिल, कैब चालाते समय विशेष बिल्ला पहनना जरूरी नहीं, लाइसेंस जरूरी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। स्वयं ड्राइव करने के लिए ली जाने वाली कैब या मोटरसाइकिल के लिए पर्यटकों एवं अन्य को वाणिज्यिक वाहन संबंधी विशेष बैज लेकर चलने की जरूरत नहीं। सरकार ने सोमवार को कहा कि ऐसे चालक मान्य घरेलू ड्राइविंग लाइसेंस या अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट (आईडीपी) के साथ देशभर में ऐसे वाहन चला सकते हैं। 

मौजूदा समय में वाणिज्यिक वाहन के चालकों को परिवहन आयुक्त द्वारा जारी एक विशेष बिल्ला रखना होता है। इस पर पहचान संख्या के साथ उस प्राधिकरण का नाम अंकित होता है जिसने सार्वजनिक वाहन चलाने की मान्यता दी होती है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने राज्यों के परिवहन सचिव और आयुक्तों के लिए इस संबंध में परामर्श जारी किया है। 

इसके मुताबिक ‘किराये पर मोटरसाइकिल’ और ‘किराये पर कैब’ योजनाओं के तहत खुद से ड्राइव करने जाने वाले कॉरपोरट कर्मचारी, कारोबार के लिए यात्रा करने वाले लोग, परिवार, पर्यटक एवं अन्य को अपने साथ मान्य ड्राइविंग लाइसेंस या अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट रखना होगा। इसके अलावा उन्हें किराये पर वाहन के लाइसेंस की एक प्रतिलिप रखनी होगी। इन सभी को सड़क यात्रा के दौरान लगने वाले सामान्य करों का भुगतान करना होगा। इन्हें किसी विशेष तरह के बैज दिखाने के लिए परेशान नहीं किया जाएगा।

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