होटल के कमरों पर घटा जीएसटी, कैफीनेटेड पेय पर 40 प्रतिशत लगेगा जीएसटी

होटल के कमरों पर घटा जीएसटी, कैफीनेटेड पेय पर 40 प्रतिशत लगेगा जीएसटी

Bhaskar Hindi
Update: 2019-09-20 17:46 GMT
होटल के कमरों पर घटा जीएसटी, कैफीनेटेड पेय पर 40 प्रतिशत लगेगा जीएसटी
हाईलाइट
  • 7
  • 500 रुपये से अधिक के होटल कमरों पर 28 प्रतिशत की जगह पर 18 प्रतिशत का जीएसटी लगेगा
  • 7500 रुपये तक के होटल कमरों पर जीएसटी दर को 18% से घटाकर 12% कर दिया गया है
  • जीएसटी काउंसिल ने शुक्रवार को होटलों के किराए पर टैक्स घटा दिया

डिजिटल डेस्क, पणजी। जीएसटी काउंसिल ने शुक्रवार को होटलों के किराए पर टैक्स घटा दिया। 7500 रुपये तक के होटल कमरों पर जीएसटी दर को 18% से घटाकर 12% कर दिया गया है। जबकि 7,500 रुपये से अधिक के होटल कमरों पर 28 प्रतिशत की जगह पर 18 प्रतिशत का जीएसटी लगेगा। एक हजार रुपये से कम के होटल कमरों पर कोई जीएसटी नहीं है। 

कैफीनेटेड पेय पर जीएसटी की प्रभावी दर को बढ़ाकर 40 फीसदी कर दिया गया है। कैफीनेटेड पेय पर अभी 18 फीसदी जीएसटी लग रहा है। जीएसटी की संशोधित दरें 1 अक्टूबर से लागू होंगी। 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गोवा में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद बताया कि काउंसिल ने स्लाइड फास्टनरों पर जीएसटी दर 18% से घटाकर 12%, समुद्री ईंधन पर 18% से 5%, वेट ग्राइंडर पर 12% से 5% और सूखी इमली पर जीएसटी दर को घटाकर 5% से शून्य कर दिया है। सूखी इमली, फूल-पत्तों और बायो फ्रेंडली मैटेरियल से बने कप-प्लेट पर भी अब जीएसटी नहीं लेगेगी। इनपर अभी तक 5% की दर से जीएसटी लगता था।

 

 

जीएसटी काउंसिल ने और क्या फैसले लिए?

  • पेट्रोल वाहन पर 28 फीसदी जीएसटी के ऊपर लगने वाले सेस को 10-13 यात्री क्षमता वाले वाहनों के मामले में घटाकर एक फीसदी कर दिया गया।
  • डीजल वाहन पर 28 फीसदी जीएसटी के ऊपर लगने वाले सेस को 10-13 यात्री क्षमता वाले वाहनों के मामले में घटाकर 3 फीसदी कर दिया गया।
  • भारत में अंडर-17 वूमंस फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए फीफा और अन्य संस्थाओं को सप्लाई पर जीएसटी से छूट मिलेगी।
  • हीरे से जुड़े जॉब वर्क पर जीएसटी दर 5% से घटाकर 1.5% किया जाएगा।
  • पॉलीथीन बैग पर 12% जीएसटी लगेगा।
  • डिफेंस से जुड़ी विशेष वस्तुओं के इंपोर्ट पर जीएसटी से छूट मिलेगी।
  • रेलवे वैगन, कोच पर जीएसटी 5% से बढ़ाकर 12% करने का फैसला लिया गया।
     
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