बंदरगाह के कर्मचारियों की कोरोना से मौत पर सरकार देगी 50 लाख रुपये का मुआवजा

बंदरगाह के कर्मचारियों की कोरोना से मौत पर सरकार देगी 50 लाख रुपये का मुआवजा

Bhaskar Hindi
Update: 2020-04-28 16:08 GMT
बंदरगाह के कर्मचारियों की कोरोना से मौत पर सरकार देगी 50 लाख रुपये का मुआवजा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सरकार ने बंदरगाहों पर काम करने वाले कर्मचारियों की ड्यूटी के दौरान कोरोना वायरस से संक्रमण होने से मौत होने पर उनके परिजनों को 50 लाख रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की। सरकार ने कहा है कि कोविड- 19 के कारण मृत्यू होने पर मुआवजे की यह घोषणा 30 सितंबर तक के लिये है। उसके बाद स्थिति की समीक्षा की जायेगी। 

जहाजरानी मंत्रालय ने इस संबंध में एक बयान जारी कर कहा कि "बंदरगाह द्वारा सीधे अनुबंध पर रखे गये और अन्य ठेका कर्मचारी सहित सभी बंदरगाह कर्मचारियों को यह सुविधा उपलब्ध होगी।" मंत्रालय के वक्तव्य में कहा गया है कि सभी प्रमुख बंदरगाह कोरोना वायरस संक्रमण से किसी कर्मचारी की मौत होने की स्थिति में उनके कानूनी वारिस को मुआवजा अथवा अनुग्रह राशि उपलब्ध करायेंगे। 

इसमें कहा गया है कि इस मामले में संबंधित बंदरगाह का चेयरमैन सक्षम प्राधिकरण होगा। कोविड- 19 से मृत्यू की वैधता जांचने और मुआवजा अथवा अनुग्रह राशि का दावा करने अथवा उसका वितरण करने के मामले में भी बंदरगाह चेयरमैन ही सक्षम प्राधिकरण होगा। देश में -दीनदयाल (पूर्व में कांडला), मुंबई, जेएनपीटी, मुर्मगांव, न्यू मंगलूरू, कोचीन, चेन्नई, कामराजार (पूर्व में एन्नोर), वीओ चिदम्बारनार, विशाखापत्तनम, पारादीप और कोलकाता (हल्दिया सहित) -- 12 प्रमुख बंदरगाह हैं।

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