वित्तवर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख बढ़ी, अब 30 सितंबर तक भर सकते हैं ITR
वित्तवर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख बढ़ी, अब 30 सितंबर तक भर सकते हैं ITR
- अब एक बार फिर तारीख बढ़ाई गई है
- बाद में जून में इसे फिर से एक महीने के लिए 31 जुलाई तक बढ़ा दिया गया था
- मार्च में इस तारीख को 31 मार्च से 30 जून तक बढ़ा दिया गया था
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सरकार ने वित्तवर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख दो महीने और यानी 30 सितंबर तक बढ़ा दी है। आयकर विभाग ने ट्वीट के जरिये कहा कि कोरोना वायरस की महामारी के मद्देनजर आयकर दाताओं को और राहत देते हुए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने वित्तवर्ष 2018-19 (आकलन वर्ष 2019-20) के लिए आय कर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2020 से बढ़ाकर 30 सितंबर 2020 कर दी है। उल्लेखनीय है कि वित्तवर्ष 2018-19 का मूल अथवा संशोधित आयकर रिटर्न भरने की तारीख तीसरी बार बढ़ाई गई है।
मार्च में इस तारीख को 31 मार्च से 30 जून तक बढ़ा दिया गया था। बाद में जून में इसे फिर से एक महीने के लिए 31 जुलाई तक बढ़ा दिया गया था। अब एक बार फिर तारीख बढ़ाई गई है। यदि कोई व्यक्ति निर्धारित समय सीमा (यानी, 30 सितंबर, 2020) तक, आईटीआर दायर नहीं कर पाता है तो वह वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएगा। CBDT ने कहा है कि व्यक्ति इस समय सीमा के भीतर FY2018-19 के लिए एक संशोधित ITR भी दाखिल कर सकता है।