बैंक डूबता है तो ग्राहकों को 5 लाख रुपए तक की रकम 90 दिनों के भीतर मिलेगी, कैबिनेट ने DICGC में संशोधन को मंजूरी दी
बैंक डूबता है तो ग्राहकों को 5 लाख रुपए तक की रकम 90 दिनों के भीतर मिलेगी, कैबिनेट ने DICGC में संशोधन को मंजूरी दी
- 90 दिन के भीतर ग्राहक को मिलेगा पैसा
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने DICGC में संशोधन को मंजूरी दी
- बैंक डूबने पर भी 5 लाख तक की रकम सुरक्षित रहेगी
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन एक्ट (DICGC) में संशोधन को मंजूरी दे दी। इस बदलाव के बाद अगर आपके बैंक पर RBI मोरेटोरियम लगाएगा, तो आपको 90 दिनों के भीतर 5 लाख रुपये तक मिलेंगे। इससे 98 फीसदी बैंक अकाउंट पूरी तरह सुरक्षित हो जाएंगे। DICGC बैंक डिपॉजिट जैसे सेविंग्स, FD, करंट या रिकरिंग डिपॉजिट को कवर करेगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, बैंक में प्रत्येक जमाकर्ता की 5 लाख तक की राशि (मूलधन और ब्याज) दोनों कवर होंगे। इस राशि को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने से 98.3% डिपोजिट अकाउंट कवर हो जाएंगे। वित्त मंत्री ने आगे कहा, DICGC एक्ट से 50.98% डिपोजिट वैल्यू कवर हो जाएगी। प्रस्तावित कानून यह भी सुनिश्चित करेगा कि संकटग्रस्त बैंकों के जमाकर्ताओं को उनका पैसा 90 दिनों में वापस मिल जाए।
वित्त मंत्री ने कहा, "पहले 45 दिनों में अकाउंट होल्डर्स की जानकारी जुटाई जाएगी। फिर ये जानकारी डीआईसीजीसी के पास जाएगी। डीआईसीजीसी सौंपे गए खातों की जांच करेगा और जमाकर्ताओं को लगभग 90 दिनों में अमाउंट रिलीज कर दिया जाएगा।" इस संशोधन को अब संसद के मौजूदा सत्र में ही सदन में रखा जाएगा। फिलहाल इस तरह के नियम है कि बैंक डूबने के बाद डिपॉजिटर्स को पैसे तब तक नहीं मिलते हैं, जब तक रिजर्व बैंक कई तरह की प्रक्रियाएं नहीं पूरी करता।
Under DICGC Bill 2021, 98.3% of all deposits will get covered and in terms of deposit value, 50.9% deposit value will be covered. Global deposit value is only 80% of all deposit accounts. It only covers 20-30% of deposit value: Finance Minister Nirmala Sitharaman pic.twitter.com/UFJi7ZsFG5
— ANI (@ANI) July 28, 2021