Real Estate: जेपी विश टाउन में कम्प्लीट फ्लैटों के रजिस्ट्रेशन शुरू, सेल ने बायर्स को पैसे जमा करने को कहा
Real Estate: जेपी विश टाउन में कम्प्लीट फ्लैटों के रजिस्ट्रेशन शुरू, सेल ने बायर्स को पैसे जमा करने को कहा
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने अनुज जैन को पिछले हफ्ते जेपी विश टाउन प्रोजेक्ट के इंटरिम रिज़ॉल्यूशन प्रोफेशनल (आईआरपी) के रूप में बहाल किया था। इसके साथ ही अब, रजिस्ट्रेशन सेल ने बायर्स को पैसे जमा करने और अपनी प्रॉपर्टी को रजिस्टर करने के लिए कहा है। सुनवाई की अगली तारीख 31 अगस्त है।
आईआरपी जैन ने कहा कि हमने रजिस्ट्रेशन का काम शुरू कर दिया है। हमें पता चल जाएगा कि एक सप्ताह में कितने खरीदार अपने फ्लैट का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आगे आएंगे। हम इस पर काम कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन सेल के लेटर में खरीदारों को पैन कार्ड, एक एड्रेस प्रूफ और सोशल क्लब मेंबरशिप के लिए आवंटियों और उनके परिवार के सदस्यों की अतिरिक्त तस्वीरें ले जाने के लिए कहा गया हैं।
लेटर में कोविड-19 से जुड़े दिशानिर्देश भी शामिल हैं। दिशानिर्देशों के अनुसार, सेक्टर 128 कार्यालय में रजिस्ट्रेशन की औपचारिकताओं के लिए केवल आवंटियों और सह-आवंटी को उपस्थित होना होगा। सभी आवंटियों को दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए पेन के अलावा फेस मास्क पहनने और अपने स्वयं के सैनिटाइजर ले जाने के लिए भी कहा गया है। सभी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के अनुसार किए जाएंगे।
जेपी विश टाउन बायर्स के एडवोकेट रौनक जैन ने कहा, "जिन खरीदारों के अपार्टमेंट पहले ही पूरे हो चुके हैं, उन्हें अब अपने फ्लैटों को रजिस्टर करने का मौका मिलेगा क्योंकि आईआरपी को पर्याप्त जिम्मेदारियों के साथ बहाल किया गया है। फ्लैटों की प्रतीक्षा कर रहे शेष खरीदारों के भाग्य का फैसला सुप्रीम कोर्ट में आने वाली सुनवाई में ही होगा। इस मामले की अगली सुनवाई 31 अगस्त को होगी।
विश टाउन की लंबे समय तक दिवालिया कार्यवाही के बाद, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) ने इस साल मार्च में राज्य के स्वामित्व वाले NBCC को लंबित फ्लैटों के लिए निर्माण अधिकार दिया था, लेकिन कंपनी ने NCLT के खिलाफ NCLAT, अपीलीय निकाय का रुख किया। उनका दावा है कि अतिरिक्त वित्तीय देनदारियों को जोड़ने के साथ रिजॉल्यूशन अग्रीमेंट को डिसऑनर किया गया है।
पिछले महीने, खरीदारों के एक समूह ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिसमें नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) को निर्देश दिया गया था कि वह एनबीसीसी को विश टाउन टाउन प्रोजेक्ट में निर्माण शुरू करने के लिए राजी करे और जल्द से जल्द लगभग 20,000 लंबित फ्लैटों को पूरा करे। 6 अगस्त को अदालत ने परियोजना के संचालन की देखरेख करने वाली अंतरिम निगरानी समिति को भंग कर दिया और आईआरपी को बहाल कर दिया।