हवाई यात्रा: गो फर्स्ट को एनसीएलटी से 90 दिन की राहत
गो फर्स्ट एयरलाइन के लिए रोक को 90 दिनों के लिए बढ़ा दिया है
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) ने गुरुवार को कॉरपोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया के तहत वाडिया के स्वामित्व वाली गो फर्स्ट एयरलाइन के लिए रोक को 90 दिनों के लिए बढ़ा दिया है। एनसीएलटी ने निर्देश दिया कि समाधान योजना को निर्धारित समय अवधि के भीतर पूरा किया जाए, जो 4 फरवरी, 2024 को समाप्त होगी। इस 90-दिन की अवधि में समाधान प्रक्रिया को पूरा करने में विफलता के कारण न्यायाधिकरण कंपनी के परिसमापन का आदेश दे देगा।
यह फैसला बंद पड़ी एयरलाइन के लिए एक जीत है, क्योंकि मामले में विमान पट्टे पर देने वाली कंपनी की दलीलें खारिज कर दी गईं। गो फर्स्ट के रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने ट्रिब्यूनल को सूचित किया कि एयरलाइन के लिए एक संभावित बोलीदाता है। उन्होंने यह भी कहा कि ऋणदाताओं की समिति (सीओसी) अब वाहक के लिए अगले कदम पर पुनर्विचार कर रही है।
--आईएएनएस
अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|