याचिका दायर: एक्सिस बैंक ने ज़ी लर्न के खिलाफ दिवालिया याचिका दायर की
दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 7 के तहत एक याचिका दायर की गई है
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ज़ी लर्न ने मंगलवार को कहा कि एक्सिस बैंक लिमिटेड द्वारा कंपनी की कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) शुरू करने के लिए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, मुंबई के समक्ष दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 7 के तहत एक याचिका दायर की गई है। ज़ी लर्न ने एक फाइलिंग में कहा, "इस संदर्भ में हम आपको सूचित करना चाहेंगे कि कंपनी को एनसीएलटी मुंबई से उक्त केस नंबर का नोटिस प्राप्त हुआ है।
कंपनी एक्सिस बैंक लिमिटेड द्वारा दायर उक्त याचिका में दावा किए गए तथ्यों को सत्यापित करने के लिए जानकारी संकलित कर रही है। कंपनी इसे अपने पास रखेगी। एक्सचेंज ने मामले में आगे के घटनाक्रम के बारे में अपडेट किया।”
5 दिसंबर को एक फाइलिंग में ज़ी लर्न ने कहा कि इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016 की धारा 7 के तहत एक याचिका एक्सिस बैंक लिमिटेड द्वारा डिजिटल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड (एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) की कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेंसी रिज़ॉल्यूशन प्रक्रिया (CIRP) शुरू करने के लिए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, मुंबई के समक्ष दायर की गई है।
पिछले महीने, ज़ी लर्न ने अपनी कंपनी के लोगो और अपने प्रसिद्ध ब्रांड किडज़ी को नया रूप दिया। फाइलिंग में कहा गया है, "इस ब्रांड परिवर्तन का उद्देश्य अगली पीढ़ी का पोषण करना और उन्हें भविष्य के लिए तैयार करना है। नई ब्रांड पहचान यह सुनिश्चित करेगी कि हम एक ताजा और अनूठी अपील बनाकर प्रतिस्पर्धा से बाहर खड़े हों। इससे हमें अपने दर्शकों के साथ फिर से जुड़ने में भी मदद मिलेगी।''
--आईएएनएस
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