एआई का आर्ट कॉपीराइट नहीं किया जा सकता : अमेरिकी जज

एआई का आर्ट कॉपीराइट नहीं किया जा सकता : अमेरिकी जज
  • यह फैसला कंप्यूटर वैज्ञानिक स्टीफन थेलर की उस बोली को खारिज करने के आदेश में आया
  • रिपोर्ट के मुताबिक, थेलर अब मामले में अपील करने की योजना बना रहे हैं
  • अप्रैल में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने भी थेलर की चुनौती पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था

डिजिटल डेस्क, सैन फ्रांसिस्को। संघीय न्यायाधीश ने अमेरिकी पेटेंट और ट्रेडमार्क कार्यालय के पहले के फैसले को बरकरार रखा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) द्वारा बनाया गया आर्ट कॉपीराइट नहीं किया जा सकता है।

हॉलीवुड रिपोर्टर की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी जिला न्यायाधीश बेरिल हॉवेल ने कहा कि कॉपीराइट कानून किसी भी गाइडिंग ह्यूमन की अनुपस्थिति में ऑपरेटिंग टेक्नोलॉजी के नए रूपों द्वारा उत्पन्न कार्यों की रक्षा के लिए अब तक कभी नहीं बढ़ा है।

यह फैसला कंप्यूटर वैज्ञानिक स्टीफन थेलर की उस बोली को खारिज करने के आदेश में आया, जिसमें एआई द्वारा किए गए कार्यों को पंजीकृत करने से इनकार करने वाली सरकार की स्थिति को चुनौती दी गई थी। यूएस कॉपीराइट कार्यालय ने थेलर को क्रिएटिविटी मशीन एल्गोरिदम के साथ बनाई गई एआई-जनरेटेड इमेज के लिए कॉपीराइट देने से इनकार कर दिया था।

थेलर ने "क्रिएटिविटी मशीन के मालिक को किराये पर काम के रूप में" इमेज को कॉपीराइट करने के लिए कई बार प्रयास किया। थेलर ने अमेरिकी कॉपीराइट कार्यालय पर भी मुकदमा दायर किया और दावा किया कि उनका इनकार मनमाना और कानून के अनुरूप नहीं था।

रिपोर्ट के मुताबिक, थेलर अब मामले में अपील करने की योजना बना रहे हैं। इस साल अप्रैल में, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने भी थेलर की उस चुनौती पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें अमेरिकी पेटेंट और ट्रेडमार्क कार्यालय ने उनके एआई सिस्टम द्वारा बनाए गए काम के लिए पेटेंट जारी करने से इनकार कर दिया था।

(आईएएनएस)

अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|

Created On :   21 Aug 2023 12:37 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story