दक्षिण कोरियाई इन-ऐप पेमेंट कानून के लिए अनुपालन योजना प्रस्तुत कर सकता है एप्पल

Apple may submit compliance plan for South Korean in-app payments law
दक्षिण कोरियाई इन-ऐप पेमेंट कानून के लिए अनुपालन योजना प्रस्तुत कर सकता है एप्पल
उद्योग सूत्र दक्षिण कोरियाई इन-ऐप पेमेंट कानून के लिए अनुपालन योजना प्रस्तुत कर सकता है एप्पल

डिजिटल डेस्क, सियोल। एप्पल एक नए दक्षिण कोरियाई कानून के लिए अपनी अनुपालन योजना प्रस्तुत कर सकता है जो ऐप स्टोर ऑपरेटरों को डेवलपर्स पर इन-ऐप भुगतान प्रणाली को मजबूर करने से रोकता है। उद्योग के सूत्रों ने इसकी जानकारी दी है। नया कानून सितंबर में लागू हुआ, जिससे दक्षिण कोरिया दुनिया का पहला देश बन गया, जिसने एप्पल और गूगल की इन-ऐप बिलिंग नीतियों पर इस तरह के प्रतिबंध लगाए।

कोरिया संचार आयोग (केसीसी) ने एप्पल से इस साल के भीतर अपनी अनुपालन योजनाओं को चालू करने का अनुरोध किया क्योंकि उसने नवंबर में संशोधित कानून के प्रवर्तन आदेश का मसौदा तैयार किया था।

पिछले महीने, गूगल ने देश के नए कानून का पालन करने के लिए एक स्पष्ट कदम उठाते हुए दक्षिण कोरिया में अपने ऐप स्टोर पर एक वैकल्पिक भुगतान प्रणाली प्रदान करने का वचन दिया। उद्योग के सूत्रों के अनुसार, एप्पल ने हाल ही में केसीसी से कहा है कि जब संशोधित कानून का प्रवर्तन आदेश अधिक विशिष्ट हो जाएगा, तो वह विस्तृत अनुपालन योजनाओं की बारीकी से समीक्षा करेगा और प्रस्तुत करेगा।

फिर भी, यह स्पष्ट नहीं है कि क्या एप्पल वास्तव में इस वर्ष के भीतर अनुपालन योजनाओं को चालू करेगा या क्या वे एक वैकल्पिक भुगतान प्रणाली को शामिल करेगा। केसीसी के एक अधिकारी ने कहा कि नियामक एप्पल से अपनी अनुपालन योजना प्रस्तुत करने के लिए कह रहा है, यह कहते हुए कि इन-ऐप भुगतान कानून पर तकनीकी दिग्गज के विचारों में मामूली बदलाव प्रतीत होता है।

योनहाप समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, दक्षिण कोरिया का इन-ऐप भुगतान कानून गूगल और एप्पल के खिलाफ बढ़ती वैश्विक जांच के बीच आया है, क्योंकि उनके ऐप स्टोर पर डेवलपर्स को अपने मालिकाना भुगतान सिस्टम का उपयोग करने की आवश्यकता होती है, जो यूजर्स द्वारा ऐप के भीतर डिजिटल सामान खरीदने पर 30 प्रतिशत तक शुल्क लेते हैं।

दुनिया भर के डेवलपर्स ने ऐप मार्केट ऑपरेटरों के अनन्य इन-ऐप भुगतान प्रणालियों पर सवाल उठाया है, उनके अपेक्षाकृत उच्च कमीशन का विरोध किया है और मांग की है कि वे अन्य प्रणालियों का स्वतंत्र रूप से उपयोग करने में सक्षम हों।

आईएएनएस

Created On :   28 Dec 2021 4:30 PM IST

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