विद्युत कंपनी पर आयोग ने लगाया 10 हजार का हर्जाना

विद्युत कंपनी पर आयोग ने लगाया 10 हजार का हर्जाना
  • विद्युत कनेक्शनों पर मनमानी बिलिंग करना बिजली कंपनी को भारी पड़ गया है
  • विद्या पांडेय ने 3 हजार रुपए का वाद व्यय भी दिए जाने का आदेश दिया है
  • क्षतिपूर्ति और वाद व्यय के मद में 13 हजार 500 रुपए दिए जाने का भी आदेश दिया है

डिजिटल डेस्क, सतना। विद्युत कनेक्शनों पर मनमानी बिलिंग करना बिजली कंपनी को भारी पड़ गया। उपभोक्ता की शिकायत पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग ने पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड पर 10 हजार रुपए का हर्जाना लगाया है। आयोग के अध्यक्ष राजेश कुमार कोष्टा और सदस्य उमेश गिरि, विद्या पांडेय ने मनमानी बिल को निरस्त कर साढ़े 3 हजार रुपए का वाद व्यय भी दिए जाने का आदेश दिया है।

2 की बजाय 5 एचपी का दिया बिल

कोटर थाना क्षेत्र के अबेर निवासी तरूणेन्द्र शेखर त्रिपाठी ने अधिवक्ता बीके गर्ग के माध्यम से जिला उपभोक्ता आयोग में अधीक्षण यंत्री ग्रामीण, कार्यपालन यंत्री और कनिष्ठ यंत्री के विरूद्ध मनमानी बिलिंग की शिकायत दर्ज कराई। फरियादी ने बताया कि 2 हॉर्स पावर का उसका कनेक्शन है, लेकिन कंपनी द्वारा मनमानी रूप से 5 हॉर्स पावर की बिलिंग की जा रही है। शिकायत करने और आवेदन करने के बावजूद भी बिल नहीं सुधारा जा रहा है। आयोग ने शिकायत को सही पाए जाने पर कंपनी द्वारा जारी बिल को निरस्त कर 30 दिन में संशोधित बिल देने का आदेश दिया है। इसके साथ ही क्षतिपूर्ति और वाद व्यय के मद में 13 हजार 500 रुपए दिए जाने का भी आदेश दिया है।

Created On :   28 July 2023 12:25 PM GMT

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