हाईकोर्ट का फैसला: पूर्व सांसद धनंजय सिंह को हाईकोर्ट से झटका, नहीं लड़ पाएंगे चुनाव, अदालत ने सजा पर रोक लगाने से किया इंकार

पूर्व सांसद धनंजय सिंह को हाईकोर्ट से झटका, नहीं लड़ पाएंगे चुनाव, अदालत ने सजा पर रोक लगाने से किया इंकार
  • पूर्व सांसद धनंजय सिंह को कोर्ट से झटका
  • सजा पर रोक लगाने से इंकार
  • नहीं लड़ पाएंगे चुनाव

डिजिटल डेस्क, इलाहाबाद। पूर्व सांसद और बाहुबली नेता धनंजय सिंह को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट मैनेजर की किडनैपिंग मामले में मिली सात साल की सजा पर हाईकोर्ट ने रोक लगाने से इंकार कर दिया है। आज शनिवार को मामले पर सुनवाई कर रहे जस्टिस संजय कुमार सिंह ने धनंजय सिंह की तरफ से दायर जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है। हालांकि, उन्होंने सजा पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है जिस वजह से धनंजय सिंह अब चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। बता दें कि जौनपुर की स्पेशल एमपी/एमएलए कोर्ट ने नमामि गंगे प्रोजेक्ट मैनेजर के अपहरण और रंगदारी से जुड़े मामले पर सुनवाई करते हुए इसी साल 6 मार्च को सात साल की सजा सुनाई थी।

बाहुबली धनंजय सिंह ने पिछले महीने स्पेशल एमपी/एमएलए कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। मामले पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने 25 अप्रैल को फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज शनिवार दोपहर करीब 12 बजे के बाद हाईकोर्ट ने धनंजय सिंह की याचिका पर अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सजा पर रोक लगाने की अपील को खारिज कर दिया है लेकिन, जमानत याचिका मंजूर कर ली है। मामले पर जस्टिस संजय सिंह की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाया है। जमानत मिलने के बावजूद बाहुबली नेता चुनाव नहीं लड़ पाएंगे क्योंकि कोर्ट ने सजा पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है।

2020 में दर्ज हुआ था केस

नमामि गंगे प्रोजेक्ट के मैनेजर और मुजफ्फरनगर निवासी अभिनव सिंघल ने अपहरण, रंगदारी सहित अन्य धाराओं के तहत धनंजय सिंह और उनके सहयोगी संतोष विक्रम के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। केस दायर करते वक्त दी गई जानकारी के मुताबिक, विक्रम ने इंजीनियर अभिनव सिंघल का दो अन्य लोगों की मदद से अपहरण कर पूर्व सांसद धनंजय सिंह के आवास पर ले गया था। दर्ज शिकायत के मुताबिक, इंजीनियर को पिस्टल दिखाकर गालियां देते हुए कम गुणवत्ता वाली निर्माण सामग्री की आपूर्ति करने के लिए दबाव दिया गया। आपको बता दें कि केस दर्ज होने के बाद ही पुलिस ने धनंजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया था। मामले पर सुनवाई करते हुए इसी साल 5 मार्च को धनंजय सिंह दोषी सिद्ध हुए थे और 6 मार्च को जौनपुर की स्पेशल एमपी/एमएलए कोर्ट ने उन्हें 7 साल की सजा सुनाई थी।

Created On :   27 April 2024 12:48 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story