दुष्कर्म में पूर्व रेलकर्मी को 14 साल की कैद

दुष्कर्म में पूर्व रेलकर्मी को 14 साल की कैद
  • मैहर मंदिर घुमाने के बहाने चाकू की नोक पर किया था दुष्कर्म
  • आरोपी के चंगुल से छूटने के बाद पीडि़ता ने मैहर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई

डिजिटल डेस्क, सतना। मैहर मंदिर घुमाने के बहाने चाकू की नोक पर दुष्कर्म करने वाले पूर्व रेलकर्मी को मैहर की सत्र अदालत ने 14 साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। न्यायाधीश प्रशांत शुक्ला की कोर्ट ने आरोपी रमेश कचेर पिता नारायण प्रसाद कचेर निवासी अमरपुर जिला सीधी, पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। अभियोजन की ओर से एजीपी कल्पना सिंह ने पक्ष रखा।

मंदिर के पीछे ले गया जंगल

अभियोजन के अनुसार 20 सितंबर 2016 को पीडि़ता मैहर देवी दर्शन के लिए आई थी। बस स्टैंड में आरोपी महिला से मिला और कहा कि वह भी मंदिर जा रहा है, वह दर्शन करा देगा। पीडि़ता आरोपी की बातों में आ गई और उसके साथ मंदिर के लिए चल दी। आरोपी ने कहा कि चलो पहले मंदिर के पीछे आल्हा-ऊदल अखाड़ा घूम लें, फिर दर्शन करेंगे। दोपहर लगभग 3 बजे मंदिर के पीछे जंगलों की ओर आरोपी पीडि़ता को ले गया और चाकू की नोक पर मुंह दबाकर कुकर्म किया। आरोपी ने घटना की जानकारी देने पर जान से मारने की धमकी भी दी। आरोपी के चंगुल से छूटने के बाद पीडि़ता ने मैहर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर मेडिकल जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया और विवेचना के बाद आरोप पत्र अदालत में पेश किया। अदालत ने भादवि की धारा 376 (1) का अपराध प्रमाणित पाए जाने पर आरोपी को जेल और जुर्माने की सजा से दंडित किया है।

Created On :   28 July 2023 7:18 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story