भास्कर एक्सक्लूसिव: रजिस्ट्री पर लगेगी रोक, जिला स्तर पर गठित समिति जारी करेगी नोटिस

रजिस्ट्री पर लगेगी रोक, जिला स्तर पर गठित समिति जारी करेगी नोटिस
  • प्रारंभिक सर्वे में 26 अवैध कॉलोनी
  • बदले नियम में अब ठोस कार्रवाई की तैयारी
  • खेत की मेढ़ काटकर समतल किया, आगे प्लाटिंग की तैयारी

डिजिटल डेस्क, शहडोल। मध्यप्रदेश के शहडोल में अवैध कॉलोनी व प्लाटिंग को लेकर अब नए सिरे से कार्रवाई होगी। इसके लिए जिला स्तर पर सर्वे प्रारंभ हो गया है। शुरुआती चरण में 26 मामले सामने आए हैं, जिन्हे नोटिस जारी करने की तैयारी है। प्रदेश सरकार इस तरह के सर्वे सभी जिलों में करवा रही है। जिन कॉलोनियों का निर्माण नियमों को ताक पर रखकर किया जा रहा है उन पर कार्रवाई के लिए जिलास्तर पर समिति का गठन किया जाएगा।

शहर से लगे विशिष्ट ग्राम में ज्यादा मनमानी, कार्रवाई के लिए एसडीएम को शिकायत का इंतजार

अवैध प्लाटिंग व कॉलोनी निर्माण में मनमानी के ज्यादा मामले शहर की सीमा से लगे विशिष्ट गांव में सामने आ रहे हैं। इन गांव में गोरतरा, जमुआ, जमुई, धुरवार, पचगांव, फतेहपुर, विचारपुर, कल्याणपुर, कोटमा व कुदरी सहित अन्य गांव शामिल हैं। प्रदेश सरकार द्वारा जारी निर्देश पर सर्वे के बीच मनमानी को लेकर सोहागपुर एसडीएम अरविंद शाह का कहना है कि वे शिकायत मिलने पर कार्रवाई करते हैं। इसमें वे पचगांव और चुनिया का उदाहरण भी देते हैं। खासबात यह है कि विशिष्ट गांव में नियमों को ताक पर रखकर खुलेआम अवैध प्लाटिंग फिर कॉलोनी निर्माण का खेल चल रहा है।

अवैध कॉलोनी की सूची सार्वजनिक होने की तारीख से संबंधित कॉलोनी की भूमि सक्षम प्राधिकारी के प्रबंधन के अधीन होगी। संबंधित कॉलोनी की भूमि एवं भू-खंड व भवन किसी भी प्रकार के अंतरण या करार द्वारा प्रभावित नहीं होगी। इसमें विक्रेता व क्रेता को नगरीय निकाय से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा। मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 339-घ की उपधारा (9) के उपबंधों के अधीन सक्षम प्राधिकारी उन समस्त व्यक्तियों की, जिन्होंने अनाधिकृत कॉलोनी विकसित करने का अपराध कारित किया है उन संपत्तियों को चिन्हांकित करने के प्रश्चात कुर्क कर सकेगा।

- सभी एसडीएम को निर्देश दिए हैं कि अवैध कॉलोनी व प्लाटिंग को लेकर सर्वे करवाएं और रिपोर्ट प्रस्तुत करें। अब तक 26 मामले सामने आए हैं, जिन्हे नोटिस जारी कर जवाब मांगा जा रहा है। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर नए प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

तरुण भटनागर कलेक्टर

Created On :   27 May 2024 9:49 AM IST

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