नरसिंहपुर अनुभाग क्षेत्र में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए वीडियो निगरानी दल व उड़नदस्ता दल गठित!

Video surveillance team and flying squad formed for prevention of corona infection in Narsinghpur section area!
नरसिंहपुर अनुभाग क्षेत्र में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए वीडियो निगरानी दल व उड़नदस्ता दल गठित!
नरसिंहपुर अनुभाग क्षेत्र में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए वीडियो निगरानी दल व उड़नदस्ता दल गठित!

डिजिटल डेस्क | नरसिंहपुर वर्तमान में जिले में कोरोना संक्रमण से सर्वाधिक प्रभावित नरसिंहपुर अनुभाग क्षेत्र में कोरोना संक्रमण की प्रभावी रोकथाम एवं बचाव के उद्देश्य से जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के लिए जिला दंडाधिकारी श्री वेद प्रकाश ने नरसिंहपुर अनुभाग के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में कोविड- 19 वीडियो निगरानी दल और कोविड- 19 उड़नदस्ता दलों का गठन किया है। इस सिलसिले में नरसिंहपुर अनुभाग के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सीईओ जनपद नरसिंहपुर श्री सतीश अग्रवाल को और नगरीय क्षेत्र के लिए मुख्य नगर पालिका अधिकारी नरसिंहपुर श्री केव्ही सिंह को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया है। नरसिंहपुर अनुभाग में ग्रामीण क्षेत्र के वीडियो निगरानी दल में सभी ग्राम पंचायत सचिव एवं राजस्व हल्का पटवारी को और शहरी क्षेत्र में वार्ड प्रभारी को वीडियो निगरानी दल का सदस्य बनाया गये हैं।

कोविड- 19 निगरानी दल के प्रभारी अधिकारी को ये कार्य एवं दायित्व सौंपे गये हैं:- जिले में वर्तमान में विवाह समारोह, धार्मिक/ निजी कार्यक्रम एवं समस्त प्रकार के आयोजन पूर्णत: प्रतिबंधित है। शव यात्रा में भी अधिकतम 10 व्यक्ति के सम्मिलित होने की अनुमति है। वीडियो निगरानी दल इस अनाधिकृत रूप से आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में नजर रखेगा और सूचना प्राप्त होने पर तत्काल कार्यवाही/ वीडियोग्राफी कराया जाना सुनिश्चित करेगा। दल प्रभारी एवं दल के सदस्य आवंटित क्षेत्र में सतत रूप से भ्रमण करेंगे एवं उल्लंघन करने की दिशा में संबंधित के विरूद्ध मोबाइल से वीडियोग्राफी कर एफआईआर दर्ज करायेंगे। ऐसे प्रतिष्ठान/ वित्तीय संस्थान जिनको अत्यावश्यक सेवाओं में सम्मिलित होने से लॉक डाउन के दौरान खोले जाने की अनुमति प्राप्त है, उन संस्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग, नो मास्क- नो एंट्री का पालन करना अनिवार्य है।

इसका उल्लंघन करने पर संबंधित के विरूद्ध मोबाइल से वीडियोग्राफी कराई जाकर एफआईआर दर्ज करवायेंगे। होटल/ रेस्टारेंट को मात्र पार्सल सुविधा हेतु खोले जाने की अनुमति है। उक्त स्थलों पर बैठकर अथवा खड़े रहकर भोजन/ नाश्ता करते हुये पाये जाने पर संबंधित प्रतिष्ठानों के विरूद्ध मोबाइल से वीडियोग्राफी कर एफआईआर दर्ज करायेंगे। ऐसे संस्थान जिनको लॉक डाउन अवधि में खोले जाने की अनुमति है, उन संस्थान में 2 गुणा 3 फीट के नो मास्क- नो एंट्री के फ्लैक्स लगाये जाना अनिवार्य है। औद्योगिक प्रयोजन से ऑक्सीजन उपयोग प्रतिबंधित है, उपयोग होने पर संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। कोरोना कर्फ्यू का पूर्णत: पालन करायेंगे।

कोविड- 19 की रोकथाम के लिए क्षेत्र में आने वाले कोविड केयर सेंटर, कोविड टेस्टिंग लैब, क्वारेंटाइन सेंटर का निरीक्षण, घर- घर सर्वेक्षण, नमूना संग्रहण, कंटेनमेंट एरिया में पर्यवेक्षण, साफ- सफाई आदि विभिन्न कार्यों की मॉनीटरिंग करना। वे होम आइसोलेट मरीजों की दवा आपूर्ति की जानकारी भी प्राप्त करेंगे। होम आइसोलेट कोरोना संक्रमित मरीजों एवं उनके परिजनों के माइक्रो कंटेनमेंट एरिया के बाहर आवाजाही पर सतत रूप से नजर रखी जावे। बंध- पत्र उल्लंघन की दशा में संबंधितों के विरूद्ध तत्काल एफआईआर की कार्यवाही सम्पादित कर संबंधित मरीज एवं उसके परिजनों को कोविड केयर सेंटर तथा आईसोलेशन केन्द्र में भर्ती करने की व्यवस्था की जावे।

इसी तरह नगरीय क्षेत्र नरसिंहपुर के लिए कोविड- 19 उड़नदस्ता दल बनाया गया है। इसके समन्वयक अधिकारी संयुक्त कलेक्टर श्री जीसी डेहरिया और प्रभारी अधिकारी सीएमओ श्री व्हीके सिंह होंगे। नरसिंहपुर नगर के 28 वार्डों के लिए अलग- अलग फ्लाइंग स्क्वाड अधिकारी व वार्ड प्रभारी बनाये गये हैं। ग्रामीण क्षेत्र जनपद नरसिंहपुर के लिए कोविड- 19 उड़नदस्ता दल बनाया गया है। इसके समन्वयक अधिकारी श्रम पदाधिकारी श्रीमती ज्योति पांडे और प्रभारी अधिकारी सीईओ जनपद नरसिंहपुर श्री एसके अग्रवाल होंगे। जनपद पंचायत नरसिंहपुर की 86 ग्राम पंचायतों के लिए अलग- अलग फ्लाइंग स्क्वाड अधिकारी व संबंधित सचिव तथा रोजगार सहायक को दायित्व सौंपे गये हैं। कोविड- 19 उड़नदस्ता के एवं प्रभारी अधिकारी के कार्य एवं दायित्व:- जिले में वर्तमान में विवाह समारोह, धार्मिक/ निजी कार्यक्रम एवं समस्त प्रकार के आयोजन पूर्णत: प्रतिबंधित है। शव यात्रा में भी अधिकतम 10 व्यक्ति के सम्मिलित होने की अनुमति है। वीडियो निगरानी दल इस अनाधिकृत रूप से आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में नजर रखेगा और सूचना प्राप्त होने पर तत्काल कार्यवाही/

Created On :   5 Jun 2021 2:42 PM IST

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