अपराध पीडिताओं को मिली 8 लाख रूपए की प्रतिकर राशि
डिजिटल डेस्क, पन्ना। प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्ष कुं. भावना साधौ की अध्यक्षता में म.प्र. अपराध पीडित प्रतिकर योजना 2015 व नालसा योजना 2018 के तहत गठित जिला स्तरीय निगरानी कमेटी की बैठक में अपराध पीडिताओं को 8 लाख रूपए प्रतिकर राशि देने का आदेश पारित किया गया। जिला न्यायाधीश एवं प्राधिकरण के सचिव श्री राजेन्द्र कुमार पाटीदार द्वारा प्रतिकर के लिए विभिन्न न्यायालयों की अनुशंसा पर 9 प्रकरण एक माह की अवधि में ही जांच उपरांत जांच प्रतिवेदन कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किए गए।
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश व जिला स्तरीय कमेटी की अध्यक्ष कुं. भावना साधौ, कलेक्टर व कमेटी के सदस्य संजय कुमार मिश्र एवं पुलिस अधीक्षक व सदस्य धर्मराज मीणा तथा सचिव श्री राजेन्द्र कुमार पाटीदार द्वारा विचार उपरांत उक्त प्रकरणों में से लैंगिंक अपराध, दुष्कर्म की दो अवयस्क अभियोक्त्रियों को दो-दो लाख रूपए और दुष्कर्म की एक अभियोक्त्री को चार लाख रूपए प्रतिकर राशि प्रदान करने की अनुशंसा की गई। आरक्षी केन्द्र महिला थाना के अपराध में 12 वर्ष के कम अबोध बच्ची के साथ में लैंगिंक अपराध हुआ था। इस मामले में गत 29 मार्च को पॉक्सो न्यायालय ने निर्णय पारित कर अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा से दण्डित कर प्रतिकर राशि प्रदान करने की अनुशंसा की थी। घृणित कृत्य पर अभियुक्त को न्यायालय से दण्ड भी मिला और पीडिता को न्याय के साथ-साथ प्रतिकर राशि भी प्राप्त हुई।
Created On :   21 April 2023 9:45 PM IST