कोरोना संक्रमित क्षेत्रों की वेरीगेटिंग जारी, कई इलाके सील प्रतिबंधित क्षेत्रों में आवाजाही पर होगी कड़ी कार्यवाही!

Varying of the Corona-infected areas continues, many areas will be tightened on movement in sealed restricted areas!
कोरोना संक्रमित क्षेत्रों की वेरीगेटिंग जारी, कई इलाके सील प्रतिबंधित क्षेत्रों में आवाजाही पर होगी कड़ी कार्यवाही!
कोरोना संक्रमित क्षेत्रों की वेरीगेटिंग जारी, कई इलाके सील प्रतिबंधित क्षेत्रों में आवाजाही पर होगी कड़ी कार्यवाही!

डिजिटल डेस्क | शिवपुरी कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए नगरीय क्षेत्र में अधिक संक्रमण वाले विभिन्न वार्डो में क्षेत्र विशेष को वेरीगेटिंग कर सील किया जा रहा है, जिससे इन संक्रमित क्षेत्रों में लोगों की अनावश्यक आवाजाही को रोका जा सके। शहर के वार्डो को वेरीगेट्स और जालियां लगाकर बंद किया जा रहा है। जिले की कोविड-19 नियंत्रण प्रभारी मंत्री एवं खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया के सुझाव व क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की सहमति के बाद शिवपुरी कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने उक्त आशय का निर्णय लिया है कि गत 2 दिन में शिवपुरी शहर के कई स्थानों को बैरिकेटिंग कर सील किया गया है।

सील किए जाने वाले स्थानों में सिद्धेश्वर कॉलोनी मुख्य मार्ग, सईसपुरा मुख्य मार्ग से चिलोद तक, पुरानी शिवपुरी बड़ा बाजार क्षेत्र, पटकुई मोहल्ला पुरानी शिवपुरी, सदर बाजार स्कूल से मोतीलाल डेयरी वाला रोड, हंस बिल्डिंग के पास डॉक्टर शांता क्लीनिक से अनाज मंडी रोड का रास्ता भी ब्लॉक कर दिया गया है। न्यू ब्लॉक नरहरी प्रसाद चौराहा से गांधी चौक पहुंच मार्ग को भी सील किया गया है, इसके अलावा कोर्ट रोड पर भी आवाजाही सीमित क्षेत्र में प्रतिबंधित कर दी गई है। सदर बाजार गली को भी अधिकांश हिस्से में बंद कर दिया गया है। गर्ल्स स्कूल से टेकरी रोड पर वेरीगेट्स लगाए गए हैं। कोविड-19 संक्रमण जहां अधिक पाया जा रहा है, उन क्षेत्रों को सील किया जा रहा है।

इस क्रम में हाउसिंग बोर्ड मेडिकल कॉलेज कॉलोनी को बंद कर दिया गया है। सहगल टेंट हाउस से बाईपास मार्ग पर भी वेरीगेट्स लगाए गए हैं, सोन चिरैया मार्ग पर भी क्षेत्र विशेष में आवाजाही अब प्रतिबंधित रहेगी। इनके अलावा अन्य क्षेत्रों को भी चिन्हित कर सील किया जा रहा है, इन क्षेत्रों से किसी भी व्यक्ति के अनावश्यक बैरिकेट्स हटाकर बाहर आने अथवा अंदर प्रवेश करने की स्थिति में संबंधित के विरुद्ध धारा 188 के प्रावधानों के तहत प्रकरण दर्ज कर जुर्माने की कार्यवाही भी की जाएगी जिसमें 2000 का जुर्माना अधिरोपित किया जा सकता है।

केवल चिकित्सकीय उद्देश्य से ही सीमित आवाजाही को ही अनुमति दी जाएगी। इन स्थानों पर प्रशासन आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता पर भी ध्यान दे रहा है। कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल, एसडीएम अरविंद बाजपेई, मुख्य नगरपालिका अधिकारी गोविंद प्रसाद भार्गव और यातायात प्रभारी रणवीर यादव सहित तमाम अधिकारी इस प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से अमल में लाने के लिए मॉनिटरिंग में जुट गए है।

Created On :   3 May 2021 2:34 PM IST

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