कट्टा लेकर घूमते आरोपी को आम्र्स एक्ट में दो वर्ष का कठोर कारावास
डिजिटल डेस्क,पन्ना। अवैध रूप से कट्टा लेकर घूमते पकडे गए आरोपी मुरली कुशवाहा उर्फ मुल्ली को दोषी पाए जाने पर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायालय पन्ना में आम्र्स एक्ट की धारा २५ (१ख)(क) के आरोप में ०२ वर्ष कठोर कारावास एवं १००० रूपए के अर्थदण्ड तथा मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम १९९० की धारा -५(क)(ख) की अवज्ञा के आरोप में धारा-१४ ०१ वर्ष के सश्रम कारावास एवं १००० रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अभियोजन अनुसार अभियुक्त को देवेन्द्रनगर थाना पुलिस द्वारा पकड़ते हुए तलाशी लिए जाने पर ३१५ बोर का अवैध कट्टा मिला था अभियुक्त को मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जिला बदर किया गया था जो कि बिना अनुमति के जिले की सीमा में प्रवेश कर गया था जिस पर आरोपी के विरूद्ध पुलिस द्वारा कार्यवाही की गई थी।
Created On :   11 March 2023 3:11 PM IST