अवैध रूप से विक्रय के लिए गांजा ले जाने के आरोप में दो आरोपियों को सजा

Two accused sentenced for carrying marijuana for illegal sale
अवैध रूप से विक्रय के लिए गांजा ले जाने के आरोप में दो आरोपियों को सजा
पन्ना अवैध रूप से विक्रय के लिए गांजा ले जाने के आरोप में दो आरोपियों को सजा

डिजिटल डेस्क,पन्ना। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट न्यायालय में द्वारा प्रतिबंधित मादक पदार्थ गांजे को विक्रय के लिए ले जाते पुलिस द्वारा पकडे गये दो आरोपियों धर्मेन्द्र पटेल एवं रामप्रसाद बढई को दोषी पाते हुए एनडीपीएस एक्ट की धारा-८(ग) सहपठित धार-२० के आरोप में ०२-०२ वर्ष के कठोर कारावास की सजा तथा ०५-०५ हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया रैपुरा थाना पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर दिनांक १७ मार्च २०१८ को जब वह थाना क्षेत्र से होते हुए बिना नंबर की मोटर साइकिल में बैठकर सफेद रंग के थैले में अवेैध रूप से गांजे को रखकर दमोह की ओर बिक्री के लिए जा रहे थे सूचना पर पुलिस ने कार्यवाही कर आरोपियों के कब्जे से प्लास्टिक के थैले में सफेद रंग की पॅालीथिन में रख गया कुल ०२ किलो ४७ ग्राम गांजा जप्त किया था तथा आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए प्रकरण दर्ज किया गया। विवेचना उपरांत पुलिस ने न्यायालय में आरोपियो के विरूद्ध चालान प्रस्तुत किया गया। कोर्ट द्वारा प्रकरण की सुनवाई पूरी करते हुए दोषी पाए जाने पर अभियुक्त को सजा सुनाई गई।

Created On :   4 April 2023 10:21 AM IST

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