व्यापारियों ने आयोग से शहरी चुनावों के दौरान 2 लाख रुपये ले जाने की अनुमति मांगी

Traders sought permission from the commission to carry Rs 2 lakh during urban elections
व्यापारियों ने आयोग से शहरी चुनावों के दौरान 2 लाख रुपये ले जाने की अनुमति मांगी
तमिलनाडु व्यापारियों ने आयोग से शहरी चुनावों के दौरान 2 लाख रुपये ले जाने की अनुमति मांगी

डिजिटल डेस्क, चेन्नई। तमिलनाडु के व्यापारी निकाय वनीगर संगंकालिन पेरामैप्पु ने राज्य चुनाव आयोग से शहरी स्थानीय निकाय चुनावों के दौरान व्यापारियों को कम से कम 2 लाख रुपये ले जाने की अनुमति देने का अनुरोध किया है।व्यापारियों के समूह ने राज्य चुनाव आयोग को एक याचिका में कहा कि व्यापारियों के पास सभी वैध दस्तावेज होने के बावजूद तमिलनाडु के वानियामबाड़ी में चुनाव आयोग के अधिकारियों ने व्यापारियों से नकदी जब्त की। इस तरह की जब्ती व्यापारियों को बुरी तरह प्रभावित कर रही है, क्योंकि राज्य में पहले से ही महामारी के कारण व्यापार कम हो गया है।

एसोसिएशन ने कहा कि अधिकांश छोटे व्यापारी आवश्यक दस्तावेजों का प्रबंधन नहीं कर पाएंगे और चुनाव आयोग से अनुरोध किया कि ऐसे व्यापारियों को प्रमाण दिखाने पर 2 लाख रुपये तक धन ले जाने की अनुमति दी जाए। यह भी कहा गया है कि जो लोग शैक्षिक ऋण की राशि और शादी के खर्च के लिए पैसा ले रहे हैं, वे ज्यादातर प्रभावित होते हैं, क्योंकि उनके पास अधिकारियों को दिखाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं होते।

शहरी स्थानीय निकाय के चुनाव 19 फरवरी को होने हैं और नामांकन की अंतिम तिथि 4 फरवरी थी। शहरी स्थानीय निकाय चुनाव जोर-शोर से लड़े जाते हैं। उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों को पैसे ले जाने से रोकने के लिए चुनाव आयोग ने कदम बढ़ाया है। चुनाव के दौरान धन ले जाने के लिए और 50,000 रुपये से अधिक की राशि को तभी मंजूरी दी जाती है, जब धन के स्रोत के बारे में वैध प्रमाण प्रस्तुत किए जाते हैं।

(आईएएनएस)

Created On :   5 Feb 2022 7:30 PM IST

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