जिलाधिकारी से कहा- मुआवजे पर दो सप्ताह में फैसला लें

Told the District Magistrate – take a decision on compensation in two weeks
जिलाधिकारी से कहा- मुआवजे पर दो सप्ताह में फैसला लें
कोर्ट ने जिलाधिकारी से कहा- मुआवजे पर दो सप्ताह में फैसला लें

डिजिटल डेस्क,नागपुर। शहर के पारडी से होकर जा रहे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण के मार्ग के जमीन अधिग्रहण के मुआवजे के विवाद पर बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने जिलाधिकारी को दो सप्ताह में फैसला लेने के आदेश दिए हैं। दरअसल  महामार्ग के लिए आस-पास के भूखंड का अधिग्रहण किया गया, लेकिन इससे संंबंधित मुआवजे के वितरण में कई प्रकार की खामियां देखने मिली हैं। ऐसे में हाईकोर्ट में दुनेश्वर पेठे व अन्य पीड़ितों ने याचिका दायर की थी।

दलीलें सही मिलीं : याचिका में कोर्ट को बताया गया था कि उनकी दुकानें, घर व अन्य प्रतिष्ठान इस अधिग्रहण में चले गए हैं, लेकिन सक्षम प्राधिकारण ने उन्हें मुआवजा नहीं दिया, बल्कि जमीन के पुराने मालिक और डेवलपर के नाम अवाॅर्ड जारी कर दिया, जबकि उक्त संपत्ति के मालिकाना हक और पजेशन उनके पास था। हाईकोर्ट में इस मामले में स्पष्ट हुआ कि याचिकाकर्ता की दलीलें सही हैं। सिटी सर्वे में उनका नाम है, लेकिन फिर भी मुआवजा वितरण में त्रुटियां हैं। याचिकाकर्ता की शिकायत पर जिलाधिकारी के पास आवेदन विचाराधीन है। मामले में मनपा की ओर से एड. जैमिनी कासट ने पक्ष रखा।

 

 

 

 

 

 

 

 

Created On :   12 Oct 2021 10:38 AM GMT

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