कोविड-19 के बचाव हेतु जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने हेतु अनुभागवार दल गठित

District Mineral Fund is not being used in Gadchiroli!
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कोविड-19 के बचाव हेतु जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने हेतु अनुभागवार दल गठित

डिजिटल डेस्क, आगर। आगर-मालवा कलेक्टर श्री अवधेश शर्मा ने कोविड-19 वायरस की रोकथाम हेतु गृह विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के परिपालन में आगर-मालवा जिले में धारा-144 के तहत् लागू किए गए प्रतिबंधात्मक आदेशों का सभी से कड़ाई से पालन करवाने हेतु अनुभाग क्षेत्र आगर-बड़ौद एवं सुसनेर-नलखेड़ा हेतु दल का गठन किया है। जारी आदेशानुसार अनुभागवार गठित दल में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस प्रभारी रहेंगे तथा अनुभाग क्षेत्र के तहसीलदार, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, जनपद सीईओ एवं समस्त थाना प्रभारी सहयोगी के रूप में कार्य करेंगे। कलेक्टर ने दल के प्रभारी अधिकारी को निर्देश जारी किए है कि कोविड-19 के बचाव एवं रोकथाम हेतु अपने सहयोगी अधिकारी के साथ बैठक आयोजित कर आगामी कार्यवाही हेतु रणनीति तैयार कर क्रियान्वयन करें एवं पालन प्रतिवेदन नोडल अधिकारी अपर कलेक्टर एनएस राजावत का प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। विदित हो कि कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अवधेश शर्मा ने मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग द्वारा कोरोना वायरस के रोकथाम एवं बचाव हेतु जारी दिशा-निर्देश एवं डबल्यूएचओ द्वारा कोरोना को घोषित वैश्विक महामारी के दृष्टिगत रखते हुए जनसामान्य के कल्याण एवं लोक शांति बनाए रखने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत् आगर-मालवा जिले में सार्वजनिक स्थलों पर धार्मिक कार्य एवं त्यौहारों का आयोजन करना प्रतिबंधित किया है। जिले में धार्मिक जुलूस या रैली नहीं निकाली जाएगी तथा सार्वजनिक स्थानों पर किसी प्रकार की मूर्ति, झांकी आदि स्थापित नहीं की जाएगी। धार्मिक/ उपासना स्थलों पर कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए एक समय में 05 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे नहीं होंगें। साथ ही फेस कवर एवं सोशल डिस्टेसिंग के मानकों का कड़ाई से पालन करेंगें। विवाह समारोह में 20 से अधिक मेहमान सम्मिलित नही होंगे। इसमें वर-वधु पक्ष के 10-10 व्यक्ति ही सम्मिलित हो सकेंगे। किसी पारिवारिक कार्यक्रम यथा जन्मदिन, सालगिराह आदि समारोह में 10 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं हो सकेंगे। अंतिम संस्कार से संबंधित कार्यक्रमों में अधिकतम 20 व्यक्ति ही सम्मिलित हो सकेंगे आदि प्रतिबंधात्मक आदेश जिले में लागू किए है।

Created On :   22 July 2020 2:34 PM IST

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